एक दिन में निपटे नामांतरण के 2273 प्रकरण
सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ सतना जिले में मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के द्वितीय चरण में कलेक्टर अनुराग वर्मा के जिले में अविवादित नामांतरण के एक दिन में निराकरण की मुहिम के नवाचार ने सतना जिले ने एक और रिकॉर्ड स्थापित कर लिया है।
कलेक्टर ने सतना जिले के सभी तहसीलदार और नायब तहसीलदार के राजस्व न्यायालय में लंबित अविवादित नामांतरण प्रकरणों के एक दिन में अभियान चलाकर प्रकरणों का निराकरण करने के लक्ष्य दिये थे।सभी राजस्व न्यायालय द्वारा औपचारिक तैयारियों को अमली जामा पहना कर मंगलवार 30 मई को अपने अपने न्यायालय में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अविवादित नामांतरण के प्रकरणों का निराकरण किया।रात्रि 8.30 बजे तक राजस्व न्यायालयों से ली गई रिपोर्ट के मुताबिक जिले में कुल 2273 नामांतरण प्रकरणों का निराकरण किया जा चुका है। सभी निराकृत प्रकरणों में से अब तक 1307 नामांतरण प्रकरणों को आरसीएमएस में अपलोड भी करा दिया गया है। कलेक्टर अनुराग वर्मा ने सभी राजस्व अधिकारियों को नामांतरण प्रकरणों के निराकरण की कार्रवाई आर सी एम् एस पोर्टल पर आज ही अपलोड कराने के निर्देश दिए हैं।
राजस्व न्यायालय के तहसील वार आज निराकरण किये गये नामांतरण प्रकरणों में तहसील रघुराज नगर में सर्वाधिक 541 प्रकरण मैहर में 275, मझगवां में 120, अमरपाटन मे210 रामपुर बघेलान में 212, रामनगर में 176, नागौद में 215, उचेहरा में 130, बिरसिंहपुर में 170,कोटर में 63 और कोठी तहसील में 161 अविवादित नामांतरण के प्रकरणों का निराकरण एक दिन में किया गया। इसके पहले मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के द्वितीय चरण में सतना जिले में कलेक्टर अनुराग वर्मा के नवाचार एक दिन में सीमांकन प्रकरणों के निराकरण में लगभग डेढ़ हजार से अधिक सीमांकन प्रकरणों के एक दिन में निराकरण का रिकॉर्ड पहले ही बन चुका है।
बियर की बोतल 250 रूपये में बेचने पर लाइसेंस निलंबित
आबकारी उप निरीक्षक वृत्त सतना क्रमांक एक के अंतर्गत प्रसून सिंह बघेल की कम्पोजिट मदिरा दुकान रामपुर बघेलान द्वारा एक बोतल किंगफिशर स्ट्रांग बियर अधिकतम विक्रय मूल्य से 45 रूपये अधिक रेट पर विक्रय करने के फलस्वरूप दुकान का लाइसेंस एक दिवस के लिए निलंबित कर दिया गया है। कलेक्टर अनुराग वर्मा ने मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 39 के तहत इसे गंभीर अनियमितता मानते हुए एक दिवस के लिए लाइसेंस निलंबित कर दिया है।
जिला आबकारी अधिकारी विभा मरकाम ने बताया कि रामपुर बघेलान की कम्पोजिट मदिरा दुकान में टेस्ट परचेज के दौरान दुकान से किंग फिशर स्ट्रांग बियर (650 एमएल) जिसकी निर्धारित अधिकतम विक्रय मूल्य 205 रुपए है। विक्रयकर्ता द्वारा 250 रूपये में विक्रय की गई जो निर्धारित अधिकतम विक्रय मूल्य से 45 रूपये से अधिक कीमत पर बेची गई। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए संबंधित दुकानदार को कारण बताओ नोटिस जारी कर तामील कराया गया। लेकिन अनुज्ञप्ति धारी द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। अनियमितता के प्रमाणित होने पर संबंधित की अनुज्ञप्ति एक दिवस के लिए अर्थात् 31 मई 2023 को निलंबित किया गया है इस दौरान संबंधित मदिरा दुकान सील की जाएगी।
पेंशनधारियों को फर्जी कॉल से बचने की सलाह
साइबर अपराधियों द्वारा पेंशनधारियों को जीवन प्रमाण-पत्र को ऑनलाइन अपडेट करने के संबंध में की जाने वाली फर्जी कॉल से बचाव की सलाह दी है। अपराधी के पास पेंशनधारक का पूरा डाटा, नियुक्ति दिनांक, पीपीओ नम्बर, आधार नम्बर, सेवानिवृत्ति तिथि जैसी सभी जानकारी उपलब्ध होने के कारण पेंशनधारकों को ऑनलाइन अपडेशन के संबंध में भरोसा दिया जाता है।
वर्तमान में साइबर अपराधियों द्वारा पेंशन निदेशालय का हवाला देकर पेंशनरों को पूरा डाटा बताकर जीवन प्रमाण-पत्र अपडेट करने के लिए ओटीपी साझा करने की बात प्रकाश में आई है। पेंशनर द्वारा गलती से ओटीपी साझा करने पर अपराधी को बैंक खाते का डायरेक्ट एक्सेस कन्ट्रोल मिल जाता है और पेंशनर के खाते की राशि फर्जी खाते में स्थानांतरित कर दी जाती है। उन्होंने कहा है कि पेंशनरों को जागरुक रहकर हमेशा सावधानी बरतने की जरुरत है। पेंशन निदेशालय द्वारा कभी भी किसी पेंशनर का जीवन प्रमाण-पत्र ऑनलाइन अपडेट करने के लिए कॉल नहीं किया जाता है और न ही ऑनलाइन जीवन प्रमाण-पत्र अपडेट किया जाता है।
पशुओं को खुला छोड़ने पर जुर्माने का प्रावधान
सार्वजनिक सड़कों तथा सार्वनिक स्थानों पर मवेशियों एवं अन्य पशुओं को खुला छोड़ने अथवा बांधने पर एक हजार रूपये का जुर्माना लगाया जाएगा। राज्य शासन द्वारा इस संबध में मध्यप्रदेश नगरपालिका निगम अधिनियम-1956 में संशोधन आदेश जारी किया गया है।
राज्य शासन द्वारा जारी आदेश की धारा 358 के तहत मवेशियों अथवा अन्य पशुओं को सार्वजनिक सड़कों, स्थानों पर खुला छोड़ना अथवा बांधना या जानबूझकर उपेक्षापूर्वक किसी मवेशी को खुला छोड़ता, बांधता है जिसके कारण किसी व्यक्ति को क्षति होती है या संपत्ति को नुकसान होता है या लोक यातायात को बाधा पहुंचती है या संकटापन्न होता है या लोक न्यूसेंस पैदा होता है तो राज्य सरकार द्वारा एक हजार रूपये का जुर्माना दंडनीय होगा।