सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अजय कटेसरिया द्वारा तहसील मझगवां के ग्राम बरौंधा में पटिया पत्थर का 165 घनमीटर अवैध खनिज उत्खनन करने पर बजरहा बरौंधा निवासी विश्वनाथ चैरसिया पर 91 हजार रूपये का अर्थदंड अधिरोपित किया गया है। इसी प्रकार तहसील उचेहरा के वार्ड नं.-1 निवासी सुदीपcourt तपसी एवं कौशलेन्द्र प्रताप सिंह पर खनिज रेत गिट्टी का अवैध भंडारण करने पर 99 हजार रूपये का अर्थदंड अधिरोपित किया गया है। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेशानुसार अधिरोपित अर्थदण्ड की राशि खनिज अधिकारी 15 दिवस के अंदर शासकीय कोष में जमा कराये। अधिरोपित अर्थदण्ड की राशि का उल्लेख स्वामित्व की आराजी के खसरा कालम नंबर 12 में अंकित कराएं।
Check Also
Satna: 50वां उस्ताद अलाउद्दीन खां समारोह 8 से 10 अक्टूबर को मैहर में, प्रदेश व देश के लब्धप्रतिष्ठित कलाकार अर्पित करेंगे स्वरांजलि
सतना/भोपाल,भास्कर हिंदी न्यूज़/ मध्यप्रदेश शासन, संस्कृति विभाग द्वारा उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत एवं कला अकादमी …