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परिवहन आरक्षक भर्ती घोटाले में सीबीआई ने 18 के खिलाफ पेश किए चालान

MP Vypam Scam:भोपाल/  व्यापमं में हुए परिवहन आरक्षक भर्ती परीक्षा घोटाला-2012 के मामले में सीबीआइ ने 18 नए आरोपितों के खिलाफ चालान पेश किया है। जांच एजेंसी ने सभी आरोपितों को अदालत में पेश होने के लिए नोटिस जारी किए थे, लेकिन एक भी आरोपित कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ। शुक्रवार को व्यापमं घोटाले से जुड़े मामलों की सुनवाई कर रहे सीबीआइ के स्पेशल जज एसबी साहू ने सभी 18 आरोपितों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिए। एसटीएफ इस मामले में 26 आरोपितों के खिलाफ पहले ही चालान पेश कर चुकी है। सीबीआई जांच में 18 नए आरोपी सामने आए हैं। अब इस मामले में अब कुल 44 आरोपित हो गए हैं।

सीबीआइ के विशेष लोक अभियोजक सतीश दिनकर एवं एसके पांडे ने बताया कि एसटीएफ थाने ने परिवहन आरक्षक भर्ती परीक्षा-2012 में अनुचित तरीके से चयनित होने वाले अभ्यर्थियों के बारे में मिली 20 शिकायतों की जांच की थी। इसमें सामने आया था कि व्यापमं के अधिकारी/कर्मचारी पंकज त्रिवेदी, नितिन महिन्द्रा, अजय सेन एवं सीके मिश्रा ने घूस लेकर अनेक अभ्यर्थियों को पास करा दिया। शिकायती पत्रों की जांच के दौरान व्यापमं भोपाल से परिवहन आरक्षक भर्ती परीक्षा में चयनित कुल 327 अभ्यर्थियों की मूल ओएमआर शीट जब्त कर जांच के लिये भेजी गई थी।

आरोपितों ने मांगी अग्रिम जमानत

सीबीआइ से नोटिस मिलने के बाद स्पेशल जज एसबी साहू की कोर्ट में पांच आरोपितों संजय अलोरिया, अनार सिंह, कैलाश कुमार निमोरिया, कोमल सिंह एवं संजय सोलंकी की ओर से अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई है। सीबीआइ के विशेष लोक अभियोजक सतीश दिनकर के मुताबिक जमानत अर्जी पर सुनवाई 12 दिसंबर को होगी। अदालत ने सभी आरोपितों के गिरफ्तारी वारंट जारी कर सुनवाई की अगली तारीख 18 दिसंबर तय की है।

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