Allahabad HC Jamadar Suspend: digi desk/BHN/प्रयागराज/ हाईकोर्ट में बक्शीश लेने के लिए एक जमादार ने ऐसा काम किया कि अब वह सोशल मीडिया पर वायरल होने के साथ ही इलाहाबाद हाईकोर्ट के निशाने पर भी आ गया। आपको बता दें कि बीते दिनों सोशल मीडिया पर एक तस्वीर काफी वायरल हो रही थी, जिसमें बताया गया था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक जमादार वकीलों से बक्शीश लेने के लिए अपनी कमर में पेटीएम का क्यूआर कोड चिपकाकर घूमता था।
जमादार पर हुई कार्रवाई
सोशल मीडिया पर जमादार की फोटो वायरल होने के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजेश बिंदल ने इसे बहुत गंभीरता से लिया है और उच्च न्यायालय के इस कर्मचारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आदेश दिया है। अब ताजा जानकारी मिली है कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद जमादार के निलंबन के आदेश जारी कर दिए गए हैं।
कोर्ट के आदेश में लिखी है ये बात
“माननीय मुख्य न्यायाधीश के दिनांक 29.11.2022 के आदेश के तहत, माननीय श्री न्यायमूर्ति अजीत सिंह के दिनांक 29.11.2022 के पत्र पर विचार करने के बाद पारित किया गया, जिसमें न्यायालय जमादार, श्री राजेंद्र कुमार -1, कर्मचारी नंबर 5098, के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। बंडल लिफ्टर, श्री राजेंद्र कुमार- I, कोर्ट परिसर में पेटीएम वॉलेट का उपयोग करने के लिए, तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।
कोर्ट के आदेश में यह भी कहा गया है कि जमादार निलंबन अवधि के दौरान हाईकोर्ट के नजारत अनुभाग से जुड़ा रहेगा और अधोहस्ताक्षरी की पूर्व स्वीकृति के बिना हेडक्वार्टर नहीं छोड़ेगा। यह निलंबन आदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट के महानिबंधक आशीष गर्ग द्वारा पारित किया गया है।