Crime, minor girl raped blackmailed for religious conversion in karnataka yunus alias fayaz mohammed arrested: digi desk/BHN/नई दिल्ली/ कर्नाटक में एक 13 वर्षीय लड़की को कथित रूप से तस्वीरों से छेड़छाड़ करने और उसे धर्म परिवर्तन करने और शादी करने के लिए मजबूर करने के लिए ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया गया है। आरोपी की पहचान यूनुस पाशा उर्फ फैयाज मोहम्मद के रूप में हुई है, जो लड़की के पड़ोस में ही रहता है। वह हिंदू है। उसे धर्मांतरण विरोधी कानून और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया है।पुलिस के मुताबिक आरोपी ने लड़की को स्मार्टफोन गिफ्ट किया और वे वीडियो कॉल पर बात करने लगा। उन्होंने कहा कि लड़की के परिवार को फोन के बारे में पता नहीं था।
पुलिस ने कहा कि एक दिन आरोपी ने वीडियो कॉल पर लड़की की कुछ अश्लील तस्वीरें ले लीं और उन पर शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाया। जब उसने इनकार कर दिया, तो उसने धमकी देना शुरू कर दिया कि वह उनकी निजी चैट और अश्लील तस्वीरें उसके परिवार को बता देगा। 8 नवंबर को परिजन बच्ची को उसकी दादी के पास छोड़कर चार दिन के लिए शिरडी चले गए। आरोपी ने कथित तौर पर स्थिति का फायदा उठाया और 10 नवंबर को लड़की की दादी को खाने में नींद की गोलियां मिलाकर जबरदस्ती खिला दी। जब वह बेहोश हो गई तो आरोपी ने बच्ची के साथ कथित तौर पर दुष्कर्म किया।
लड़की के पिता द्वारा 19 नवंबर को दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, 12 नवंबर को शिरडी से लौटने के बाद उन्होंने लड़की के व्यवहार में बदलाव देखा। यूनुस ने लड़की से कथित रूप से बलात्कार करने के बाद उससे शादी करने का वादा किया, इस शर्त पर कि वह इस्लाम कबूल कर लेगी। इस हालत से परेशान होकर लड़की ने 18 नवंबर को अपने परिवार को आपबीती सुनाई। अगले दिन उसके पिता ने यूनुस के खिलाफ रेप और ब्लैकमेल की शिकायत दर्ज कराई और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने पाया कि यूनुस पहले से शादीशुदा है और उसका एक बच्चा भी है।
“लड़की के पिता ने अपनी शिकायत में कहा कि उनकी 13 वर्षीय बेटी कक्षा 8 में पढ़ती है। उसे पहले उनके घर के सामने रहने वाले एक व्यक्ति ने ब्लैकमेल किया था। उसने उस दिन उसके साथ दुष्कर्म किया जब वह घर में अकेली थी और उससे शादी करने के लिए उसे धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया। मंड्या के पुलिस अधीक्षक एन यतीश के अनुसार इस शिकायत पर कार्रवाई करते हुए, हमने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, POCSO अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है और शिकायत के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है।