GST Tax System:digi desk/BHN/ इंदौर/ सोने के परिवहन पर जीएसटी कर कानून के तहत ई-वे बिल लागू करने का विकल्प जीएसटी के पोर्टल पर आनलाइन कर दिया गया। इसी के साथ बाजार और कर विशेषज्ञों के बीच चर्चा शुरू हो गई कि सोने पर ई-वे बिल लागू कर दिया गया है। वाणिज्यिककर विभाग ने साफ कर दिया है कि शासन की ओर से मप्र में सोने के परिवहन को लेकर किसी तरह के ई-वे बिल को अनिवार्य नहीं किया गया है।
जीएसटी पोर्टल का आनलाइन संचालन करने वाले नेशनल इंफार्मेटिक्स सेंटर ने सोने पर ई-वे बिल को लेकर सूचना जारी की थी।
सूचना के साथ ई-वे बिल भरने की प्रक्रिया भी लिख दी गई थी। सेंटर ने सितंबर से विकल्प पोर्टल पर आनलाइन होने की बात लिखी इससे कारोबारियों ने मान लिया कि सितंबर से सोने पर ई-वे बिल लागू हो रहा है। हालांकि वाणिज्यिककर विभाग के आयुक्त और स्टेट जीएसटी कमिश्नर लोकेश कुमार जाटव ने मंगलवार शाम स्पष्ट कर दिया कि सोने पर फिलहाल ई-वे बिल नहीं लागू किया गया है।