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MP: प्रदेश में अलग-अलग अधिनियम से संचालित हो रहीं नगर सरकारें, अब बनेगा एक कानून

 

MP News, digi desk : BHN/भोपाल/ मध्य प्रदेश में सभी नगरीय निकायों के लिए अब एक ही अधिनियम होगा। सभी नगर सरकारें इसी एक अधिनियम के तहत संचालित होंगी। अभी 16 नगर निगमों के लिए मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 प्रचलित है, जबकि 98 नगर पालिकाओं एवं 294 नगर परिषदों के लिए मप्र नगर पालिका अधिनियम 1961 प्रचलित है। जिसके चलते नियम अलग-अलग हो जाते हैं। इनका अब एकीकरण कर नया अधिनियम बनाया जा रहा है। यानि अब सभी 408 नगरीय निकाय अलग-अलग के बजाय एक ही कानून के तहत संचालित होंगे।

चर्चा कर दिया अंतिम रूप

दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस संबंध में पिछली जनवरी माह में निर्देश दिये थे कि नगर निगम एवं पालिका अधिनियमों के एकीकरण की कार्यवाही पूर्ण की जाए। इसके लिए दो साल का समय दिया गया है। नगरीय प्रशासन विभाग ने राज्य भूमि सुधार आयोग को यह लक्ष्य दिया है जहां दोनों कानूनों के एकीकरण की कार्यवाही चल रही है। आयोग के अनुसार, विशेषज्ञों द्वारा नए कानून के प्रत्येक खंड को वर्तमान संदर्भ में परिमार्जित कर विभाग को प्रस्तुत किया जा रहा है। अब तक तीन खंडों पर चर्चा कर अंतिम रूप दिया जा चुका है।
अगली चर्चा के लिए विभाग से आयोग ने समय मांगा है। आयोग अभी तक इस नए अधिनियम को बनाने में करीब सात माह लगा चुका है तथा अभी उसके पास अगले साल के अंत तक और समय है। नए कानून में 90 प्रतिशत प्रविधान वर्तमान कानूनों के ही होंगे तथा शेष समय की जरुरत के हिसाब से जोड़े जाएंगे। वैसे अन्य राज्यों में भी अलग-अलग कानून हैं परंतु मप्र ने पचास सालों से ज्यादा इन दोनों कानूनों को रद कर नया एकजाई कानून बनवाने की पहल की है।

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