सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराग वर्मा के निर्देशन में जारी कैलेण्डर के
अनुसार नगरीय निकाय स्तर पर नगरीय वार्डों और जनपद पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायतों में मतदाता जागरुकता अभियान (सेंस) अंतर्गत विभिन्न गतिविधियां आयोजित कर मतदाताओं को मतदान करने के लिये जागरुक किया जा रहा है।
इसी क्रम में नगर परिषद न्यू रामनगर, नगर परिषद अमरपाटन और नगर परिषद चित्रकूट के विभिन्न स्थानों और
संस्थाओं में रंगोली बनाकर मतदाता जागरुकता अभियान चलाया जा रहा है। नगर परिषद चित्रकूट में सीएमओ विशाल सिंह के नेतृत्व में भरत घाट, विभिन्न वार्डों एवं पोलिंग बूथों में विभिन्न आकृतियों की रंगोली बनाकर ‘आओ मिलकर मतदान करें’ जैसे विभिन्न मतदाता जागरुकता संदेश के माध्यम से मतदान करने का आह्वान किया गया। जागरुकता अभियान में नगरीय निकाय के कर्मचारियों और स्थानीय आंगनवाड़ी कार्यकताओं द्वारा भी सहयोग किया जा रहा है।
महापौर और पार्षद पद के उम्मीदवारों को व्यय लेखा प्रस्तुत करने हेतु तत्काल बैंक खाता खोले
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकाय निर्वाचन 2022 के दौरान महापौर और पार्षद पद का चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों को निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत करने के लिये पृथक से बैंक खाता खोलने के निर्देश दिये गये हैं।
अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने लीड बैंक मैनेजर इंडियन बैंक को निर्देशित किया है कि महापौर और पार्षद पद का चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों को निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत करने के लिये समस्त राष्ट्रीयकृत बैंको के प्रबंधकों को निर्देशित करें कि अभ्यर्थियों का खाता खोलने की कार्यवाही बिना कठिनाई के अविलंब करना सुनिश्चित करें।
मतपत्र गिनती एवं बंडलिंग कार्य के लिये कर्मचारियों की नियुक्ति
त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2022 के लिये मतपत्रों के मुद्रण का कार्य हनुमान नगर नई बस्ती सतना में संपन्न कराया जाना है। अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने मुद्रित मतपत्रों की गिनती एवं बंडलिंग कार्य के लिये उप कोषालय अधिकारी रवि कुमार सुचारी, सतीष कुमार त्रिपाठी सहित विभिन्न विभागों के 35 अन्य कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई हैं।
केबल टेलीविजन नेटवर्क अधिनियम का उल्लंघन करने पर जप्त होगे ऑपरेटर के उपकरण
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा केबल टेलीविजन नेटवर्क के जरिये किये जाने वाले विज्ञापनों के प्रसारण के संबंध में निर्देश जारी किये गये हैं। जारी निर्देशानुसार केबल टेलीविजन नेटवर्क अधिनियम 1995 तथा इसके उपबंधों के अनुसार निर्धारित विज्ञापन संहिता के अनुरूप न पाये जाने वाले विज्ञापनों का प्रसारण केबल सेवा के माध्यम से नहीं किया जा सकता। इसका उल्लंघन पाया जाता है तो प्राधिकृत अधिकारी द्वारा केबल ऑपरेटर के उपकरण को जप्त किया जा सकता है। राजनैतिक विज्ञापनों के प्रमाणीकरण के लिए जिला एवं राज्य स्तर पर मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समितियों का गठन किया गया है। इन समितियों द्वारा अधिप्रमाणित राजनैतिक विज्ञापनों का प्रसारण ही केबल नेटवर्क के माध्यम से किया जा सकता है। केबल ऑपरेटर्स द्वारा संचालित लोकल न्यूज चैनल्स पर पेड न्यूज की निगरानी रखने के निर्देश भी दिये गये हैं।
मतदान दलों और निर्वाचन में लगे अधिकारी-कर्मचारियों को लगेगी प्रिकॉशन डोज
प्रदेश में पंचायत और नगरीय निकाय के चुनाव में मतदान दलों और निर्वाचन कार्यों से जुड़े अधिकारी-कर्मचारियों को कोविड-19 वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज लगाई जायेगी। मिशन संचालक एनएचएम प्रियंका दास ने समस्त कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को पंचायत एवं नगरीय निकाय चुनाव के मतदान दलों और निर्वाचन से जुड़े अन्य अधिकारी-कर्मचारियों को फ्रंटलाईन वर्कर्स की श्रेणी अंतर्गत कोविड-19 टीकाकरण की प्रिकॉशन डोज लगवाने के निर्देश प्रसारित किये हैं। उन्होंने कहा है कि मतदान दलों और अन्य कर्मचारियों के प्रशिक्षण सत्र स्थल पर कोविड-19 प्रिकॉशन डोज लगाने के लिये विशेष सत्रों का आयोजन किया जाये। साथ ही जिन अधिकारी-कर्मचारियों की पंचायत एवं नगरीय निकाय चुनाव में ड्यूटी है, वे ड्यूटी आदेश की जानकारी देकर प्रिकॉशन डोज लगवाना सुनिश्चित करें।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराग वर्मा ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से प्राप्त निर्देशों के अनुसार मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को मतदान दलो के प्रशिक्षण स्थल पर कर्मचारियों को आवश्यकतानुसार वैक्सीनेशन की डोज लगाने विशेष टीकाकरण सत्र आयोजित करने के निर्देश दिए है।
तीनों चरणों के मतदान दिवस के दिन स्थानीय अवकाश रहेगा
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2022 के लिये घोषित कार्यक्रमनुसार प्रथम चरण का मतदान 25 जून (शनिवार) को, द्वितीय चरण का मतदान 1 जुलाई (शुक्रवार) को एवं तृतीय चरण का मतदान 8 जुलाई (शुक्रवार) को होगा। सामान्य प्रशासन विभाग मध्यप्रदेश ने आदेश जारी करते हुये तीनों चरणो के मतदान दिवस पर जिले के संबंधित क्षेत्रों में पराक्रम्य लिखित अधिनियम (निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट) 1881 की धारा 25 के अंतर्गत सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है।
Bhaskar Hindi News