Information and broadcasting ministry issues advisory against ads promoting online betting: digi desk/BHN/नई दिल्ली/ सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने सोमवार को प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया के लिए चेतावनी जारी की। जिसमें ऑनलाइन सट्टेबाजी के विज्ञापन से बचने को कहा गया है। दरअसल ऑनलाइन सट्टेबाजी वेबसाइटों व प्लेटफॉर्मों के विज्ञापनों के कई मामले सामने आए। जिसके बाद यह एडवाइजरी जारी की गई है। कहा गया है कि देश के अधिकांश हिस्सों में सट्टेबाजी और जुआ अवैध है। यह युवाओं और बच्चों के लिए वित्तीय और आर्थिक खतरा पैदा करते हैं।
ऑनलाइन सट्टेबाजी के विज्ञापन भ्रामक
एडवाइजरी में बताया गया कि ऑनलाइन सट्टेबाजी पर इन विज्ञापनों से निषिद्ध गतिविधि को बढ़ावा मिलता है। कहा गया, ऑनलाइन सट्टेबाजी के विज्ञापन भ्रामक हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, केबल टेलीविजन नेटवर्क विनियमन अधिनियम, 1995 के तहत विज्ञापन कोड और प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 के तहत निर्धारित पत्रकारिता आचरण के मानदंडों के अनुरूप नहीं हैं।
दी सलाह
यह एडवाइजरी व्यापक जनहित में जारी की गई है। जिसमें प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफार्मों के विज्ञापनों को प्रकाशित नहीं करने को कहा गया है।
एएससीआई गाइडलाइन का करें पालन
बता दें सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 4 दिसंबर, 2020 को निजी सैटेलाइट टीवी चैनलों को एक सलाह जारी की थी। जिसमें प्रिंट और ऑडियो विजुअल विज्ञापन के लिए ऑनलाइन गेमिंग के विज्ञापनों पर भारतीय विज्ञापन मानक परिषद के दिशानिर्देशों विशेष तौर पर क्या करें और क्या न करें का पालन करने के लिए कहा गया था।