MP Election 2022: digi desk/BHN/ भोपाल/ नामांकन पत्र के साथ उम्मीदवार को उस पर दर्ज आपराधिक प्रकरण, शैक्षणिक योग्यता, चल व अचल संपत्ति का विवरण शपथ पत्र में देना होगा। इसमें यदि असत्य जानकारी दी जाती है तो निर्वाचन अपराध अधिनियम 1964 के प्रविधान अनुसार छह माह की सजा और 25 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक जिले में पर्यवेक्षक नियुक्त किए जाएंगे। मतदान समाप्ति से 48 घंटे पहले सभा, जुलूस और रैली पर प्रतिबंध रहेगा। मतगणना रिटर्निंग आफिसर के मुख्यालय पर कराई जाएगी।
राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने बताया कि आचार संहिता राजनीतिक दलों के साथ अभ्यर्थियों, शासकीय विभाग, नगरीय निकायों के पदाधिकारियों के साथ अधिकारियों-कर्मचारियों पर समान रूप से लागू होगी। कोलाहल नियंत्रण और संपत्ति विरूपण अधिनियम का उल्लंघन करने पर भी सजा का प्रविधान है। निर्वाचन से जुड़ी शिकायत के लिए आयोग के मुख्यालय में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जिसका फोन नंबर 0755- 2551076 है। इस पर शिकायत की जा सकती है।
कलेक्टर ने पूछा- हैंडपंप लगवा सकते हैं या नहीं, आयुक्त बोले-अनुमति लेनी होगी
नगरीय निकाय चुनाव की घोषणा होने के बाद राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने सभी कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों के साथ चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक की। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से हुई इस समीक्षा बैठक में राजगढ़ कलेक्टर ने पूछा कि पेयजल आपूर्ति के लिए हैंडपंप लगवा सकते हैं या नहीं। इस पर आयुक्त ने कहा कि यदि जल संकट है और हैंडपंप लगाया जाना है तो प्रस्ताव बनाकर भेजें। पहले अनुमति लेनी होगी। इसी तरह दतिया कलेक्टर ने आयुष्मान कार्ड जारी करने के संबंध में जानकारी मांगी। कहा गया कि नए कार्ड अब नहीं बनाएंगे लेकिन जो बन चुके हैं उन्हें जारी कर सकते हैं। बैठक में राज्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि आदर्श आचार संहिता के गंभीरता से अध्ययन कर लें। समझाइश और जरूरत पड़ने पर सख्ती से इसका पालन कराएं। गंभीर रूप से कोई बीमार हो और मुख्यमंत्री सहायता कोष से इलाज की आवश्यकता हो तो प्रकरण बनाकर भेजें, अनुमति दी जाएगी। नए निर्माण कार्य अब कोई शुरू नहीं होंगे। चुनाव निष्पक्षता के साथ हों, इसके लिए सभी व्यवस्थाएं की जाएं। नामांकन पत्र आफलाइन और आनलाइन भरे जा सकते हैं।