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MP Panchayat Election: बिजली बिल बाकी होने पर नहीं लड़ पाएंगे पंचायत चुनाव

MP Panchayat Election 2022: digi desk/BHN/ भोपाल/ त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी होने के साथ नामांकन पत्र जमा करने का सिलसिला भी प्रारंभ हो गया। जिला और जनपद पंचायत का सदस्य, पंच और सरंपच का चुनाव लड़ने के लिए अभ्यर्थी को यह प्रमाण देना होगा कि उसके ऊपर बिजली का बिल बाकी नहीं है। इसके साथ ही पंचायत स्तर पर लगने वाले शुल्क के बकाया नहीं होने का प्रमाण पत्र भी देना होगा। आरक्षित वर्ग का सदस्य होने पर जाति प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। नामांकन पत्रों की जांच के लिए तय समयसीमा से पहले प्रमाण पत्र यदि नहीं दिया जाता है तो नामांकन निरस्त कर दिया जाएगा।

राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राकेश सिंह ने बताया कि अभ्यर्थियों को आपराधिक रिकार्ड और शैक्षणिक योग्यता के संबंध में घोषणा पत्र देना होगा। जिला और जनपद पंचायत के सदस्य और सरपंच पद के अभ्यर्थियों को स्वयं, पति व पत्नी और आश्रितों की आयकर विवरणी में दर्शित कुल आय, चल-अचल संपत्ति का विवरण, सार्वजनिक एवं वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति देनदारियों का ब्योरा बताना होगा। इसके साथ ही यह भी शपथ पत्र देनेा होगा कि पंचायत तथा किसी शासकीय भूमि पर उसके द्वारा अतिक्रमण नहीं किया गया है और घर में शौचालय है।

पहली बार होगा पार्षद पद के अभ्यर्थियों के लिए व्यय सीमा की तय

प्रदेश में पहली बार पार्षद पद के अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम व्यय सीमा तय कर दी गई है। नगर निगम क्षेत्र में 10 लाख से अधिक जनसंख्या पर आठ लाख 75 हजार और 10 लाख से कम जनसंख्या पर तीन लाख 75 हजार रुपये व्यय सीमा रहेगी। इसी तरह नगर पालिका में एक लाख से अधिक जनसंख्या पर दो लाख 50 हजार, 50 हजार से एक लाख तक की जनसंख्या पर एक लाख 50 हजार और 50 हजार से कम जनसंख्या पर पार्षदों के निर्वाचन व्यय की अधिक व्यय सीमा एक लाख रूपये रहेगी। नगर परिषदों के लिए अधिकतम व्यय सीमा 75 हजार रूपये निर्धारित की गई है।

मतदाता पर्ची का होगा वितरण

मतदान के लिए मतदाताओं को मतदाता पर्ची का वितरण कराया जाएगा। इसके लिए आयोग ने मध्यप्र देश राज्य इलेक्ट्रानिक्स विकास निगम के प्रबंध संचालक को निर्देश दिए हैं कि वे मतदाता सूची का एक सेट जिला निर्वाचन कार्यालयों को उपलब्ध कराएं। इससे मतदाता पर्ची तैयार करके उसका वितरण कराया जाएगा।

 

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