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Satna: निर्वाचन मे अनुमति लेकर ही उपयोग होगें लाउड स्पीकर

प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक ही बजेगें लाउडस्पीकर

सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन की घोषणा के साथ ही जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अनुराग वर्मा ने त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन में चुनाव प्रक्रिया पूर्ण होने तक लाउड स्पीकर के उपयोग के लिये संबंधित जनपद पंचायत क्षेत्र के अनुविभागीय दंडाधिकारी को अनुमति देने के लिये अधिकृत किया है। लाउडस्पीकर का उपयोग करने की अनुमति ग्रामीण क्षेत्र में प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक अपने प्रभार क्षेत्र अंर्तगत प्रदान करने के लिये यह अधिकारी अधिकृत होगें। मतदान समाप्ति के 48 घण्टे पूर्व किसी भी प्रकार से लाउड स्पीकर के उपयोग की अनुमति नहीं दी जा सकेगी।

ग्रामीण क्षेत्र में रात्रि 10 बजे के पश्चात् सार्वजनिक सभा एवं जुलूस आदि मे कतिपय विशेष परिस्थितियो में शिथिलता सक्षम प्राधिकारी दे सकेगें। परन्तु इसके लिये प्रचार-प्रसार की आवश्यक तथा जनसामान्य मे लोक शांति एवं व्यवस्था भंग होने की संभावना, बीमार, वृद्ध एवं छात्रो की परीक्षा के समय आदि समस्त विसंगति परिस्थितियो को ध्यान में रखना होगा। किसी भी दशा में निर्धारित समय के बाद लाउडस्पीकर के प्रयोग की कोई भी अनुमति नहीं दी जा सकेगी।

प्राधिकृत अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वे लाउड स्पीकर के उपयोग से संबंधित आवेदन पत्र प्राप्त करने हेतु एक पंजी रखेगें। आवेदन पत्र प्राप्त होते ही संबंधित अधिकारी आवेदन पत्र के ऊपर आवेदक का नाम, प्रस्तुत करने की तिथि और समय अंकित करेगें। प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्राप्त किये गये आवेदन पत्र की पावती दी जा सकती है। प्राधिकृत अधिकारी के किसी कारणवश अनुपस्थिति रहने पर प्राधिकृत अधिकारी द्वारा नियुक्त/अधिकृत अधिकारी को सौपे जा सकते हैं। लेकिन उपयोग की अनुमति केवल प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ही दी जायेगी। कोई भी राजनैतिक दल के प्राधिकारी एवं अभ्यर्थी के द्वारा यदि ध्वनि विस्तारक यंत्र का किसी वाहन मे किया जाना है, तो वाहन का रजिस्ट्रेशन नम्बर एवं विवरण देते हुये आवेदन पत्र प्राधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा। अनुमति उपरांत वाहन के रजिस्ट्रेशन की जानकारी निकट के पुलिस स्टेशन मे भी देना अनिवार्य होगा। स्वीकृत अवधि के पश्चात ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग दण्डनीय अपराध होगा। स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा समस्त अनुज्ञा की प्रति संबंधित अधिकारी को पृष्ठाकिंत की जायेगी। यह आदेश निर्वाचन कार्य मे संलग्न अधिकारियो एवं पुलिस अधिकारियो, जिन्हे की कानून व्यवस्था के तहत ध्वनि विस्तारक यंत्र की आवश्यक है, उन पर प्रभावशील नही होगा।

 जिले के ग्रामीण क्षेत्र के शस्त्र लाईसेंस निलंबित

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन की घोषणा के साथ ही जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अनुराग वर्मा ने त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन स्वतंत्र, शांतिपूर्ण, निष्पक्ष व हिंसारहित सम्पन्न कराने के उद्देश्य से जिले के विकासखंड अमरपाटन, उचेहरा, रामपुर बघेलान, न्यू रामनगर, नागौद, मैहर, सोहावल, मझगवां क्षेत्र की सीमा में आने वाले समस्त अनुज्ञप्तिधारियों की शस्त्र अनुज्ञप्ति तत्काल प्रभाव से निलंबित की गई है। शस्त्र संबंधित थाने में 3 दिवस के अंदर आवश्यक रूप से जमा कराने के लिये कहा गया है। शस्त्र थाने में जमा कराने की पावती/अभिस्वीकृति संबंधित थाने द्वारा दी जायेगी। निलंबित की गई शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्वाचन कार्य पूर्ण होने व निर्वाचन परिणाम घोषित होने की तारीख के पश्चात् स्वमेव अनुज्ञप्ति शस्त्र धारियो के हित मे बहाल मानी जायेगी। यह आदेश ऐसे शासकीय कार्य में नियुक्त पुलिसकर्मी, अन्य शासकीय सेवक एवं अर्द्ध-शासकीय सेवक जिन्हें शस्त्र के साथ शासकीय कर्तव्य निर्वहन हेतु नियुक्त किया गया है, उन पर प्रभावशील नहीं होगा।

बिना अनुमति मुख्यालय नही छोडेगें अधिकारी-कर्मचारी

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2021-22 का कार्यक्रम जारी होने के फलस्वरुप जिले के सभी विभागो के समस्त अधिकारी-कर्मचारी राज्य निर्वाचन आयोग/जिला निर्वाचन कार्यालय के नियंत्रण में आ गये हैं। किसी भी अधिकारी-कर्मचारी की सेवायें निर्वाचन कार्य या उसके सहयोग के लिये किसी भी समय कभी भी ली जा सकती है।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराग वर्मा द्वारा जारी आदेशानुसार जिले के समस्त विभागो के कार्यालय प्रमुखो को आदेशित किया गया है कि किसी भी अधिकारी-कर्मचारी को अपने स्तर पर अवकाश स्वीकृत नही करें। यदि किसी अधिकारी-कर्मचारी का अवकाश के लिये आवेदन प्राप्त होता है, तो अवकाश स्वीकृति के लिये जिला निर्वाचन कार्यालय की स्वीकृति आवश्यक रूप से प्राप्त करनी होगी। आदेश से कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिये गये हैं।

 

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