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Hijab Controversy: ‘हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं’, HC के फैसले पर महबूबा-ओवैसी नाराज 

National, hijab controversy debate broke out iafter karnataka hc decision read social media comments: digi desk/BHN/नई दिल्ली/ कर्नाटक में हिजाब विवाद पर हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट की तीन जजों की पीठ ने फैसला सुनाया कि इस्लाम में हिजाब अनिवार्य नहीं है। इस तरह उन छात्राओं की याचिका खारिज कर दी गई, जिन्होंने हिजाब पहनकर स्कूल जाने की मांग की थी। छात्राओं को अब स्कूल यूनिफार्म पहनना ही होगी। कर्नाटक हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद देश में एक बार फिर इस मुद्दे पर बहस तेज हो गई है। सोशल मीडिया पर #HijabControversy ट्रेंड कर रहा है। अधिकांश लोग इसे सही फैसला बता रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि अब विवाद खत्म होगा और छात्राओं पढ़ाई पर ध्यान देंगी।

इस्लाम में हिजाब पहनना अनिवार्य नहीं-हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि इस्लाम में हिजाब पहनना अनिवार्य नहीं है। हाईकोर्ट ने कॉलेज की लड़कियों की ओर से दायर याचिका को खारिज कर दिया है। गौरतलब है कि इस फैसले के मद्देनजर कर्नाटक के कई जिलों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है, साथ ही बेंगलुरु में सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी तरह के प्रदर्शन करने, आंदोलन, विरोध या समारोह पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। इसके अलावा हिजाब मामले में फैसला सुनाने वाले जज के घर पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई थी।कलबुर्गी में हाई कोर्ट का फैसला आने से पहले सोमवार शाम 8 बजे से 19 मार्च की सुबह 6 बजे तक धारा 144 लागू कर दी गई है। इसके अलावा बेलगाम और चिक्काबल्लापुरा में भी धारा 144 लगाई गई है और सभी शैक्षणिक संस्थाओं को बंद रखा गया है।

9 फरवरी को गठित की थी पूर्ण पीठ

आपको बता दें कि उडुपी की लड़कियों द्वारा दायर एक याचिका पर 9 फरवरी को मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी, न्यायमूर्ति कृष्णा एस दीक्षित और न्यायमूर्ति जेएम खाजी की हाई कोर्ट की पूर्ण पीठ का गठन किया गया था। लड़कियों ने याचिका दी थी कि उन्हें क्लास के अंदर भी हिजाब पहनने की अनुमति दी जानी चाहिए, क्योंकि यह उनकी आस्था से जुड़ा हुआ मामला है।

ये है पूरा मामला

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बीच हिजाब का मामला गरमा गया था। 1 जनवरी को उडुपी के कर्नाटक के एक कॉलेज के अधिकारियों द्वारा हिजाब पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तब PFI संगठन से जुड़ी 6 छात्राओं ने कॉलेज के आदेश का विरोध किया था। इसके बाद से खूब हंगामा मचा था। गौरतलब है कि हिजाब विवाद कर्नाटक से बढ़कर कई राज्यों में पहुंच चुका है।

Asaduddin Owaisi on Hijab

पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने इस आदेश को ‘बेहद निराशाजनक’ बताया। उन्होंने एक ट्वीट में कहा, ‘एक तरफ हम महिलाओं को सशक्त बनाने की बात करते हैं, फिर भी हम उन्हें एक साधारण विकल्प के अधिकार से वंचित कर रहे हैं। यह सिर्फ धर्म की बात नहीं है, बल्कि चुनने की स्वतंत्रता है।’

एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी फैसले पर प्रतिक्रिया दी और ट्वीट किया ‘मैं #hijab पर कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले से असहमत हूं। फैसले से असहमत होना मेरा अधिकार है और मुझे उम्मीद है कि याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपील करेंगे।

सोशल मीडिया रिएक्शन्स

हम हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं  फैसले से शांति का माहौल बनेगा ,हिजाब को लेकर कोई विवाद नहीं चाहते। यह उन लोगों के लिए एक तमाचा है जो शैक्षणिक संस्थानों को सांप्रदायिक रंग देना चाहते हैं।– प्रहलाद जोशी 

छात्र स्कूल यूनिफार्म पहनने से मना नहीं कर सकते-हाईकोर्ट 

हिजाब विवाद में कर्नाटक हाईकोर्ट ने  कहा हिजाब पहनना इस्लाम में अनिवार्य हिस्सा नहीं साथ ही हाईकोर्ट ने सभी याचिका खारिज करते हुए कहा कि छात्र स्कूल यूनिफार्म पहनने से मना नहीं कर सकते। Court ने साफ किया कुरान में नहीं लिखा हिजाब जरुरी नहीं, पर अब ये लोग बोलेंगे हम तो इस्लामिक कानुनों को मानते है और उसमें लिखा है वहीं करेंगे मतलब ये लोग सुधरना ही नही है।

 

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