सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तृतीय किस्त पा चुके हितग्राहियों के आवास पूर्ण कराने तथा आवास निर्माण में अपेक्षित प्रगति लाने के उद्देश्य से जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ परीक्षित राव ने शनिवार को जिला पंचायत के सभागार में योजना के हितग्राहियों, सेंट्रिंग प्रदाता, उपयंत्री एवं विकासखंड समन्वयको की संयुक्त बैठक में कठिनाइयों की जानकारी ली और उनका निराकरण कर शीघ्र आवास पूर्ण कराने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों के सम्मेलन में कार्यपालन यंत्री आरईएस अश्वनी जायसवाल, प्रभारी अधिकारी आवास योजना अवधेश सिंह, सभी उपयंत्री, विकासखंड समन्वयक एवं 106 हितग्राही तथा 42 जन सेंट्रिंग प्रदाता उपस्थित रहे।
मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ राव ने सभी विकासखंडों से आये हितग्राहियों, उपयंत्री, सेंट्रिंग प्रदाता से आवास पूर्ण करने में आ रही कठिनाइयों को सुना और निराकरण के संबंध में निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि सम्मेलन में उपस्थित सभी समस्त हितग्राहियों, सेट्रिंग प्रदाताओं, उपयंत्रियों, विकासखण्ड समन्वयको की समस्याओं को सुनने के उपरांन्त यह स्पष्ट हुआ कि जिले में किसी भी जनपद पंचायत में सेंट्रिंग की कमी नहीं है। सेंट्रिंग प्रदाताओं से अनुरोध किया गया कि हितग्राही मूलक प्रधानमंत्री आवास योजना के आवासों को प्राथमिकता क्रम में रखते हुए रियायती दर पर सेंट्रिंग उपलब्ध करावें तथा हितग्राहियों के आवासों को समय पर पूर्ण करें। सम्मेलन में बताई गई समस्याओं का फील्ड पर कार्यरत नोडल अधिकारियों द्वारा समाधान किया जायेगा। साथ ही हितग्राहियों को निर्देश दिए गये समय-सीमा के अन्दर आवास पूर्ण कराएं तथा सेट्रिंग प्रदाता को उसकी वास्तविक लागत राशि उपलब्ध कराएं। सेंट्रिंग प्रदाता को भुगतान संतुष्टि हेतु हितग्राही से वास्तविक लागत के उत्तर दिनांकित (पोस्ट डेटेड) चेक दिलाते हुये भुगतान हेतु आश्वस्त कराया जा सकता है।
विकासखण्ड समन्वयक एवं नोडल अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि अपने प्रभार क्षेत्र की ग्राम पंचायतो में सेंट्रिंग एवं सामग्री प्रदाता से समन्वय कर हितग्राहियों को निर्माण सामग्री एवं सेंट्रिंग प्रदाय कराते हुये निर्धारित समय-सीमा के अन्दर आवास पूर्ण कराना सुनिश्चित करेगें। साथ ही क्षेत्रीय उपयंत्री भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार निर्धारित अनुदान राशि में ही आवास के प्रारूप में आवश्यक संशोधन या बदलाव कर योजना की गाईडलाईन अनुरूप हितग्राहियों के आवास निर्माण कार्य पूर्ण करायेगें। इसके साथ ही हितग्राहियों को भी समझाईस दी गई कि अपने आवास समय-सीमा में पूर्ण करावें, निर्धारित समय-सीमा में आवास पूर्ण न कराने की दशा में राशि का दुरूपयोग मानते हुये वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।