Cracking down on fake digital content,now nodal officers will be posted in all ministries will alert the minister of information and broadcasting: digi desk/BHN/नई दिल्ली/ केंद्र सरकार जल्द ही अवैध डिजिटल कंटेंट पर नकेल कसने के लिए सभी मंत्रालयों में नोडल अधिकारी की नियुक्ति करेगी। यह नोडल अधिकारी डिजिटल समाचार मीडिया और OTT पर मौजूदल अवैध व भ्रामक सामग्री की पहचान करेगा और तत्काल इस बारे में कार्यवाही करने के लिए सूचना और प्रसारण (आई एंड बी) मंत्रालय को अलर्ट करेगा।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कुछ सप्ताह पहले सभी मंत्रालयों और विभागों को लिखे एक पत्र में कहा था कि उन्हें एक नोडल अधिकारी नियुक्त करना चाहिए। यह अधिकारी डिजिटल समाचार प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित या प्रसारित सामग्री और ओवर-द-टॉप (ओटीटी) या स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म द्वारा प्रसारित सामग्री को अवरुद्ध करने के संबंध में मंत्रालय को अनुरोध भेजने के लिए जिम्मेदार होगा।
जानिए क्या कहता है आईटी अधिनियम
IT अधिनियम की धारा 69A भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों या सार्वजनिक व्यवस्था के हित में, या आयोग को उकसाने से रोकने के लिए केंद्र सरकार द्वारा सामग्री को अवरुद्ध करने की अनुमति देता है। इस नियम के तहत सूचना और प्रसारण मंत्रालय आपत्तिजनक व भ्रामक कंटेन्ट को दो तरह से ब्लॉक कर सकता है। पहला एक अंतर विभागीय समिति की सिफारिश पर है और दूसरा IT अधिनिमय में दिए गए नियम 16 के तहत आपात स्थिति में उपयोग किए जा सकता है।
बीते माह 35 यूट्यूब चैनल की कार्रवाई
पिछले महीने सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने नए डिजिटल मीडिया नियमों के इमरजेंसी प्रावधानों के तहत 35 YouTube चैनल, दो ट्विटर और दो इंस्टाग्राम अकाउंट, दो वेबसाइट और एक फेसबुक अकाउंट को ब्लॉक करने के निर्देश जारी किए थे। ये चैनल पाकिस्तान से संचालित हो रहे थे और भारत विरोधी और नकली सामग्री फैला रहे थे।