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समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन हेतु 4 अतिरिक्त उपार्जन केन्द्रो का निर्धारण

सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन हेतु जारी नीति निर्देशों के तहत कलेक्टर अजय कटेसरिया द्वारा जिले में धान उपार्जन हेतु 4 अतिरिक्त उपार्जन केन्द्रों का निर्धारण किया गया है। निर्धारित किये गये 4 अतिरिक्त उपार्जन केन्द्रों में तहसील उचेहरा अंतर्गत सेवा सहकारी संस्था भरहुत, तहसील नागौद अंतर्गत सेवा सहकारी संस्था बसुधा, सेवा सहकारी संस्था द्वारा समिति गोदाम रौड़ नं.-12 एवं तहसील मैहर अंतर्गत आदिम जाति सेवा सहकारी समिति बराखुर्द द्वारा बराखुर्द (बांधी बाजार) द्वितीय केन्द्र में पंजीकृत कृषकों से धान उपार्जन का कार्य किया जाएगा।
निर्धारित उपार्जन केन्द्रों में शासन द्वारा जारी नीति निर्देशो का पालन करते हुए जिले के पंजीकृत कृषकों से खरीदी का कार्य एवं निर्देशो के अनुरूप दायित्वों का निर्वहन सम्पादित करेंगे। निर्धारित उपार्जन केन्द्रों पर बैनर/पोस्टर जिसमें महत्वपूर्ण सूचनाएं एवं टोल फ्री नम्बर का उल्लेख है, प्रदर्शित करेंगे। कृषकों की सुविधा हेतु एवं टोकन आदि जारी करने हेतु प्रत्येक केन्द्र पर एक फेशिलिटेशन काउण्टर स्थापित करेंगे। उपार्जन केन्द्र पर निर्धारित भौतिक संसाधन एवं प्रमाणीकृत उपकरण चालू अवस्था में उपलब्ध कराये जाने एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने का सम्पूर्ण दायित्व केन्द्र का संचालन कराने वाली संस्था/समिति करावेगी। बारदानो का बेहतर प्रबंधन किया जावेगा जिसमें प्राप्तियाँ एवं उपयोग, बारदाने केन्द्र से बाहर किसी अन्य व्यक्ति/संस्था आदि को न देना, बोरे पर निर्धारित रंग की स्याही से सही प्रकार से स्टेशिल लगाना, जिसमें संस्था का नाम एवं उपार्जन वर्ष का उल्लेख हो तथा टैग जिसमें संस्था एवं विक्रेता किसान के पंजीयन क्रमांक अंकित हो लगाया जावे। निर्धारित स्टेण्डर्ड वजन के अनुसार बारदाने की भरती सुनिश्चित की जावे। तौल एवं एफएक्यू संतुष्टि के उपरांत कम्प्यूटराईज्ड प्रिंटेड रसीद, जिसमें देय राशि आदि का उल्लेख हो हस्ताक्षर कर किसान को देना एवं निर्धारित उपार्जन प्रक्रिया के फ्लोचार्ट का संस्थाओं द्वारा पालन किया जावेगा। संस्था द्वारा परिवहनकर्ता को उपज धर्मकांटे से तौल कर देने पर मार्गस्थ कमी के लिये परिवहनकर्ता उत्तरदायी होगा अगर संस्था द्वारा धर्मकांटे पर बिना तौले उपज दी जाती है तो संग्रहण स्थल पर प्राप्त तौल को अंतिम मान्य किया जायेगा तथा आने वाली कमी के लिये संस्था उत्तरदायी रहेगी। किसानो को समयावधि में भुगतान हेतु ऑनलाईन बैकिंग व्यवस्था श्रनेज पद जपउम च्ंलउमदज (श्रप्ज्) का पालन संस्थाओं द्वारा किया जावेगा। निर्धारित उपार्जन संस्थाएं उपार्जन केन्द्र एफएक्यू के अनुरूप ही उपार्जन का कार्य सम्पादित करेंगी। निर्धारित किये गये उपार्जन केन्द्रों की संस्था/समिति का निर्धारित हाई-स्पीड कनेक्शन एवं निर्वाध विद्युत जनरेटर सुविधा, इलेक्ट्रानिक उपकरण, जनसुविधाएं, उपार्जन उपकरण (नमी मापक यंत्र, छन्ना, पंखे, परखी), एफएक्यू सेम्पल, एफएक्यू गुणवत्ता का मापदण्ड, एफएक्यू सेम्पल, सुरक्षात्मक सुविधाएं, निर्धारित संख्या में कैलीब्रेटेड तौलकांटे, डाटाएण्ट्री ऑपरेटर, कृषकों की जानकारी हेतु थ्ंबपसपजंजपवद ब्वनदजमत एवं सूचनाओं का प्रचार-प्रसार, समस्त संव्यवहारों की कम्प्यूटरीकृत ऑनलाईन व्यवस्था, बारदानो का बेहतर प्रबंधन, निर्धारित वजन अनुसार बारदाने की भर्ती, तौल एवं एफएक्यू संतुष्टी उपरांत कम्प्यूटराईज प्रिंटेड रसीद, ऑनलाईन बैंकिंग व्यवस्था, श्रनेज पद ज्पउम च्ंलउमदज ैलेजमउ का पालन, परिवहनकर्ता को उपज नजदीकी धर्मकांटे का उपयोग से तौल कर देने, समिति के सुचारू रूप से क्रियान्वयन हेतु लेखा व्यवहार, रिकार्ड एवं लेखांकन, कम्प्यूटरीकृत किये जाने, इत्यादि को उपलब्ध कराने का सम्पूर्ण दायित्व होगा। निर्धारित उपार्जन केन्द्र की संस्था/समिति प्रबंधक एवं कार्यरत कम्प्यूटर ऑपरेटर का विवरण, तकनीकी सुविधाओं की उपलब्धता, भौतिक सुविधाओं की उपलब्धता, बारदाने की जानकारी, तौल कांटे, डिजिटल सिग्नेचर इत्यादि की जानकारी कार्यालय कलेक्टर (खाद्य) में प्रस्तुत होकर ई-उपार्जन पोर्टल में समिति प्रबंधक द्वारा इंद्राज कराई जायेगी। ई-उपार्जन पोर्टल में जानकारी की प्रविष्टी होने के उपरांत संबंधित संस्था को ई-उपार्जन पोर्टल पर कार्य हेतु लॉगिन आई.डी. प्राप्त होगा।
खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में खरीदी का कार्य एवं इससे संबंधित अन्य कार्यों में निर्देशो के तहत कार्य सम्पादित न किये जाने वाले संबंधितों के विरुद्ध सक्षम अधिकारी के माध्यम से नियमानुसार कार्यवाही कराई जावे। निर्धारित किये गये उपार्जन केन्द्र/संस्थाएं धान उपार्जन नीति 2020-21 के नीति-निर्देशो का कड़ाई से पालन करते हुए शासन की महत्वपूर्ण कृषक कल्याणकारी ई-उपार्जन योजनातर्गत जिले के पंजीकृत कृषकों से समर्थन मूल्य पर स्कंध उपार्जन का कार्य कृषक हितों को दृष्टगत रखते हुए पूर्ण सजगता एवं निष्ठा के साथ सम्पादित करेंगे।

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