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दिल्ली के सीएम केजरीवाल पहुंचे हाई कोर्ट, दी सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती

नई दिल्ली

दिल्ली आबकारी नीति मामले में सीबीआई की गिरफ्तारी और रिमांड के खिलाफ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है. केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने सीएम को 26 जून को गिरफ्तार किया था और इसके बाद कोर्ट ने उन्हें तीन दिनों की सीबीआई रिमांड पर भेज दिया. इसी को सीएम केजरीवाल ने हाई कोर्ट में चुनौती दी है.

29 जून को सीबीआई की रिमांड खत्म होने के बाद उन्हें कोर्ट ने 14 दिनों के लिए 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया. न्यूज़ एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, सीबीआई ने अपनी रिमांड याचिका में कहा था कि हिरासत में पूछताछ के दौरान केजरीवाल ने जांच में सहयोग नहीं किया और जानबूझकर गोलमोल जवाब दिए.

21 दिनों की मिली थी अंतरिम जमानत

केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था. इसके बाद उन्हें 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने 21 दिनों की अंतरिम जमानत दी थी. उन्होंने दो जून को तिहाड़ जेल में सरेंडर किया. तब से वो तिहाड़ में ही हैं.

हाई कोर्ट ने लगाई जमानत पर रोक

ईडी के केस में सीएम केजरीवाल को निचली अदालत से 20 जून को जमानत मिली थी, जिस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने 25 जून को रोक लगा दी. बता दें की सीएम ईडी की गिरफ्तारी को भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे चुके हैं. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में आदेश सुरक्षित है.

सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी को आम आदमी पार्टी (आप) और अन्य विपक्षी पार्टियां राजनीतिक साजिश बताती रही है. आज ही केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई के खिलाफ विपक्षी पार्टियों ने संसद परिसर में प्रदर्शन किया.

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