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Air Pollution: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- 24 घंटे में बताओ कैसे कम करोगे वायु प्रदूषण, नहीं तो जारी कर देंगे आदेश

SC asked what done to stop delhi air pollution why schools were opened in poisonous air: digi desk/BHN/नई दिल्ली/ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण के मुद्दे पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को वायु प्रदूषण रोकने की गंभीर योजना बनाने के लिए 24 घंटा का समय दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकारों से कहा कि अगर वे प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय नहीं करते हैं तो अदालत आदेश पारित करेगी। कोर्ट मामले की सुनवाई शुक्रवार सुबह 10 बजे करेगी।

सुनवाई के दौरान सर्वोच्च अदालत ने सख्त लहजे में पूछा कि आखिर प्रदूषण रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए? कोर्ट की नजर में प्रदूषण रोकने के लिए कुछ भी नहीं किया गया है। वहीं केजरीवाल सरकार को भी फटकार लगाते हुए पूछा कि जब दिल्ली की हवा जहरीली है तो स्कूल क्यों खोल दिए गए? दिल्ली में प्रदूषण का स्तर AQI 500 से ऊपर चले गए। केजरीवाल सरकार के उपायों पर कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की। जो लोग प्रदूषण रोकने के अभियान के तहत सिग्नल पर बैनर पोस्टर लेकर खड़े हैं, उन पर भी जजों ने टिप्पणी की। पूछा कि उनकी सेहत को लेकर सरकार चिंतित क्यों नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां
इस पर केजरीवाल सरकार की ओर से हास्यास्पद दलील दी गई है कि वो तो सिविल डिफेंस के लोग हैं। इस पर तीन जजों की बैंच ने कहा कि वो भी आखिर हैं तो इन्सान। स्कूल खोले जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि जब कर्मचारियों के लिए वर्क फ्राम होम किया जा सकता है तो ऐसे में बच्चों के स्कूल कैसे खोले जा सकते हैं।
SC ने NCR और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग से कहा कि आपातकालीन स्थिति में आपको आकस्मिक तरीके से काम करना होगा। हम आपकी नौकरशाही में रचनात्मकता को लागू या थोप नहीं सकते, आपको कुछ कदम उठाने होंगे। हम औद्योगिक और वाहनों से होने वाले प्रदूषण को लेकर गंभीर हैं। आप हमारे कंधों से गोलियां नहीं चला सकते, आपको कदम उठाने होंगे।

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