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Uphaar Fire Case: सबूतों से छेड़छाड़ पर सुशील और गोपाल अंसल को 7 साल कैद की सजा व 2.25 करोड़ रुपये का जुर्माना

उपहार सिनेमा में आग लग गई थी, जिसमें 59 लोगों की जान चली गई थी, जबकि 100 से अधिक लोग झुलस गए थे

Uphaar Fire Case:digi desk/BHN/नई दिल्ली/  दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 1997 के उपहार अग्निकांड मामले में सबूतों से छेड़छाड़ के मामले में सुशील अंसल और गोपाल अंसल के खिलाफ 2.25 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने व्यवसायी सुशील अंसल और गोपाल अंसल और अन्य को सात साल जेल की सजा सुनाई है।

कोर्ट ने उन्हें हिरासत में लेने का भी आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट से अंसल बंधु जमानत पर रिहा हुए थे। अब उ्न्हें फिर से जेल में रहना पड़ेगा। 13 जून, 1997 को हिंदी फिल्म ‘बॉर्डर’ की स्क्रीनिंग के दौरान उपहार सिनेमा में आग लग गई थी, जिसमें 59 लोगों की जान चली गई थी। जबकि 100 से अधिक लोग झुलस गए थे। इस मामले में कोर्ट ने अंसल बंधुओं को दोषी ठहराया था।

22 जुलाई 1997 को दिल्ली पुलिस ने उपहार सिनेमा के मालिक सुशील अंसल को मुंबई से गिरफ्तार किया। 24 जुलाई 1997 को मामले की जांच सीबीआइ को सौंपी गई। सीबीआइ ने 15 नवंबर 1997 को सुशील अंसल और गोपाल अंसल समेत 16 आरोपितों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। सेशन कोर्ट में 10 मार्च 1999 में केस का ट्रायल शुरू हुआ। 27 फरवरी 2001 को कोर्ट ने सभी आरोपितों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या और लापरवाही समेत अन्य में आरोप तय किए।

 

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