सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/भारत सरकार के माध्यम से संचालित प्रदेश के मूल निवासी अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों को भारत में अध्ययन करने के लिये शैक्षणिक सत्र 2021-22 हेतु भारत सरकार द्वारा अधिसूचित अल्पसंख्यक अंतर्गत मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, सिख, पारसी एवं जैन समुदाय के छात्र-छात्राओं को अल्पसंख्यक पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति कक्षा 11 एवं 12, आईटीआई डिप्लोमा, बीएड, एमफिल, पीएचडी, स्नातक, स्नात्कोत्तर (तकनीकी एवं व्यवसायिक पाठयक्रमों को छोड़कर) में अध्ययनरत नवीन एवं नवीनीकरण विद्यार्थियों द्वारा ऑनलाईन आवेदन अंतिम तिथि 30 नवम्बर 2021 तक नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर किये जा सकते हैं।
इसी प्रकार प्री-मैट्रिक अल्संख्यक छात्रवृत्ति कक्षा एक से 10 तक के नवीन अथवा नवीनीकरण के विद्यार्थियों के लिये 15 नवम्बर 2021 एवं मेरिट कम-मीन्स तकनीकी एवं व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत नवीन एवं नवीनीकरण के विद्यार्थियों के लिये भी ऑनलाईन आवेदन 30 नवम्बर 2021 तक नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल की वेवसाइट http://scholarships.gov.in पर आवेदन किये जा सकते हैं।
भूतपूर्व सैनिकों के कल्याणार्थ शिविर 9 नवंबर को
जिला सैनिक कल्याण अधिकारी सतना ने बताया कि भूतपूर्व सैनिकों, विधवाओं एवं आश्रितों के कल्याणार्थ की जानकारी देने के लिये शिविर का आयोजन 9 नंवबर 2021 को प्रातः 11 बजे जिला सैनिक कल्याण कार्यालय गली नं.-2 जवाहर नगर सतना में किया गया है। जिसमें भूतपूर्व सैनिक, विधवायें एवं आश्रित उपस्थित होकर अपनी समस्याओं का समाधान करा सकते हैं और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं।
बच्चों के लिए बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने की नई पहल
कोरोना संक्रमण के चलते मानसिक रूप से प्रभावित हो रहे बच्चों के लिए बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने नई पहल की है। आयोग ने संवेदना नाम से टोल-फ्री टेली काउंसलिंग शुरू की है। इसके लिए टोल फ्री नम्बर 1800-1212-830 जारी किया गया है, जिस पर बच्चे कॉल कर विशेषज्ञों से बात कर अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। कोविड-19 के दौरान 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ा है। ऐसे बच्चे टोल फ्री नम्बर पर सुबह 10 से 1 बजे तक और दोपहर 3 से रात्रि 8 बजे तक सोमवार से शनिवार तक अपनी समस्याओं पर विषय विशेषज्ञों, काउंसलर से बात कर सकते हैं।
खाद क्रय करते समय पक्का बिल अवश्य लें
उप संचालक कृषि एवं किसान कल्याण ने जिले के कृषकों से अनुरोध किया है कि रबी मौसम की बुआई के दौरान खाद, बीज का क्रय जिन संस्थाओं से करते है, उसका पक्का बिल अवश्य लें। यदि कोई व्यापारी, दुकानदार पक्का बिल देने में आनाकानी करता है अथवा समय पर बिल नही देता है तो अविलम्ब इसकी जानकारी स्थानीय एसडीएम के संज्ञान में अवश्य लाएं। ताकि संबंधित विक्रेता के खिलाफ जांच पड़ताल कर कठोर कार्यवाही की जा सकें।