Aryan khan drugs case: digi desk/BHN/ बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की गिरफ्तारी से सुरक्षा की मांग वाली याचिका खारिज कर दी, जब महाराष्ट्र सरकार ने अदालत को आश्वासन दिया कि समीर वानखेड़े को जबरन वसूली और भ्रष्टाचार के आरोपों में गिरफ्तार करने से पहले 3 दिन का नोटिस दिया जाएगा। समीर वानखेड़े ने ड्रग्स-ऑन-क्रूज़ मामले से संबंधित गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा की मांग करते हुए समीर वानखेड़े ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उन्हें आशंका थी कि मुंबई पुलिस उन्हें जबरन वसूली और भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार कर सकती है। उन्होंने क्रूज ड्रग्स मामले के बाद, जिसमें अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया था, उनके खिलाफ जबरन वसूली और भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए चार सदस्यीय टीम बनाने के मुंबई पुलिस के फैसले को चुनौती देने वाली अपनी याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग की।
महाराष्ट्र सरकार ने शुरू में याचिका का विरोध किया लेकिन बाद में मुख्य लोक अभियोजक अरुणा पई ने अदालत को आश्वासन दिया कि वह वानखेड़े को गिरफ्तारी की पूर्व सूचना देगी। पई ने कहा, “हम अदालत को आश्वस्त करते हैं कि मुंबई पुलिस गिरफ्तारी से पहले तीन कार्य दिवसों का नोटिस (वानखेड़े को) देगी।” हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के बयान के बाद याचिका का निपटारा कर दिया।