सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ विधानसभा क्षेत्र रैगांव उप चुनाव में मतदाताओं को मतदान के लिये जागरूक करने के लिये कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अजय कटेसरिया के निर्देशन में मतदाता जागरूकता अभियान (स्वीप) सतत रूप से चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत बुधवार को विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत नकटी में रैली एवं शपथ तथा ग्राम पंचायत कुड़िया में चौपाल लगाने जैसी विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से मतदाताओं को मतदान करने के लिये जागरूक किया गया। स्वीप गतिविधियों के आयोजन में सहायक संचालक श्याम किशोर द्विवेदी, परियोजना अधिकारी अभय द्विवेदी, संबंधित मतदान क्षेत्र के बीएलओ, आंगनवाड़ी सुपरवाइजर, कार्यकर्ता, सहायिका एवं आशा कार्यकर्ता तथा ग्रामीणजन उपस्थित रहे। उल्लेखनीय है कि रैगांव विधानसभा उप निर्वाचन 2021 में मतदाता निर्भिक, निष्पक्ष और पारदर्शी मतदान प्रक्रिया में सहभागिता करें, इसके लिए स्वीप गतिविधियों का व्यापक स्तर पर आयोजित की जा रही है।
उप चुनाव संबंधी समस्या या सुझाव सामान्य प्रेक्षक को ई-मेल और व्हाट्सअप पर भेंजे
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा म.प्र. के रैगाँव विधानसभा उप चुनाव हेतु रंजीत कुमार (आईएएस) को सामान्य प्रेक्षक नियुक्त किया गया है। प्रेक्षक श्री कुमार 7 अक्टूबर 2021 से निरंतर सतना जिले के प्रवास पर है। सामान्य प्रेक्षक पावर ग्रिड के रेस्ट हाउस में रुके है। जिस किसी व्यक्ति को विधानसभा उप निर्वाचन रैगांव के सम्बन्ध में अपनी समस्या या सुझाव देना है, वो प्रेक्षक रंजीत कुमार की ई-मेल आईडी observerraigaon@gmail.com पर मेल कर सकते है। साथ ही स्थानीय मोबाईल नंबर 9179063031 पर व्हाट्सअप के माध्यम से सन्देश भी दे सकते है। प्रेक्षक से व्यक्तिगत मिलने के लिए पावर ग्रिड के गेस्ट हाउस में समय सुबह 8 से 9 मिलकर अपनी बात रख सकते है।
रीवा से प्राप्त 310 बैलेट मशीनें आज नवीन वेयरहाउस में रखी जायेंगी
अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश शाही ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र-62 रैगांव उप निर्वाचन 2021 के लिये रीवा से प्राप्त अतिरिक्त 310 बैलेट यूनिट मशीनों को 14 अक्टूबर को नवीन वेयरहाउस में रखा जाना है। बैलेट यूनिट को रखे जाने के दौरान वेयरहाउस खोले जाने एवं बंद किये जाने के दौरान मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलो के अध्यक्ष/सचिव से दोपहर 2 बजे उपस्थिति की अपेक्षा की गई है।
व्यय लेखो का लेखांकन संबंधी बैठक 14 अक्टूबर को
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 77 अनुसार नाम निर्देशन की तारीख से प्रत्येक अभ्यर्थी स्वयं अथवा उसके निर्वाचन एजेन्ट द्वारा निर्वाचन के संबंध में व्यय रजिस्टर के निरीक्षण का कार्यक्रम प्रचार अवधि के दौरान कम से कम तीन बार निजी रूप से या निर्वाचन एजेन्ट के माध्यम से या उसके द्वारा विधिवत रूप से प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा व्यय प्रेक्षक/निरीक्षक के लिये नामित अधिकारी के सामने प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।
भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप व्यय लेखों का लेखांकन विधि एवं अद्यतन नियमों की जानकारी प्रदाय किये जाने के संबंध में 14 अक्टूबर 2021 को अपरान्ह 3 बजे से कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में प्रशिक्षण/बैठक आयोजित की गई है। जिसमें समस्त 16 अभ्यर्थी/एजेन्ट/लेखा अभिकर्ता उपस्थित होने की सूचना उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश शाही द्वारा दी गई है।