Saturday , October 5 2024
Breaking News

सूचना अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गई जानकारी उपलब्ध न कराना दो अफसरों को पड़ा भारी

कमिश्नर ने दिया वेतन वृद्धि रोकने का नोटिस

सतना, भास्कर हिंदी न्यूज। सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गई जानकारी उपलब्ध न कराने पर रीवा संभाग के कमिश्नर राजेश कुमार जैन ने दो अधिकारियों को दो वार्षिक वेतन वृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोकने का नोटिस दिया है। कमिश्नर ने उप संचालक उद्यान जिला सतना अनिल सिंह तथा जिला प्रबंधक एमपी एग्रो सतना नितिन मोहगांवकर को दो-दो वार्षिक वेतन वृद्धियां रोकने का नोटिस दिया है। यह नोटिस मध्यप्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील नियम 1966 के तहत दिया गया है।
जारी अलग-अलग नोटिसों में बताया गया है कि इन दोनों अधिकारियों से सामाजिक कार्यकर्ता उदयभान चतुवेर्दी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत निर्धारित प्रारूप में वर्मी कम्पोस्ट निर्माण कार्य से संबंधित अभिलेखों एवं नोटशीट की सत्यापित प्रतियां मांगी थीं। इन दोनों अधिकारियों ने निर्धारित समय-सीमा में आवेदक को जानकारी उपलब्ध नहीं करायी।

इन दोनों अधिकारियों के विरूद्ध श्री चतुवेर्दी ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सतना को अपील प्रस्तुत की। इन दोनों अधिकारियों ने जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को भी मांगी गई जानकारी उपलब्ध नहीं करायी। इसे स्वेच्छाचारिता तथा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों का उल्लंघन मानते हुए कमिश्नर ने नोटिस दिया है। नोटिस का 10 दिवस में संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर एक पक्षीय कार्यवाही की जायेगी।

About rishi pandit

Check Also

Satna: 50वां उस्‍ताद अलाउद्दीन खां समारोह 8 से 10 अक्‍टूबर को मैहर में, प्रदेश व देश के लब्‍धप्रतिष्ठित कलाकार अर्पित करेंगे स्‍वरांजलि

सतना/भोपाल,भास्कर हिंदी न्यूज़/ मध्‍यप्रदेश शासन, संस्‍कृति विभाग द्वारा उस्‍ताद अलाउद्दीन खां संगीत एवं कला अकादमी …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *