EPF New Rule: digi desk/BHN/ नई दिल्ली/कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) के नियम में बड़ा बदलाव किया गयाहै। EPF के नए नियम सिर्फ उन खाताधारकों के लिए है जिनका योगदान एक वित्तीय वर्ष में 2.5 लाख रुपए से ज्यादा का है। कर्मचारी भविष्य निधि के नए नियमों के तहत अब इन खाताधारकों को 2 अलग-अलग कर्मचारी भविष्य निधि अकाउंट मेंटेन करना होगा।
इसलिए कर्मचारी भविष्य निधि के दो अकाउंट
आम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस वर्ष वित्तीय वर्ष में 2.5 लाख रुपए से अधिक के EPF योगदान पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स लगाने का ऐलान किया था। ऐसे में गणना में नियोक्ता की ओर से किए जाने वाले अंशदान को शामिल नहीं किया गया है और अब ऐसे ही ईपीएफ खाताधारकों को दो अलग-अलग अकाउंट मेंटेन अनिवार्य कर दिया गया है। वित्त मंत्रालय इन दो खातों के आधार पर टैक्स की गणना करेगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने इस बारे में नोटिफिकेशन जारी कर चुका है। नया नियम वित्तीय वर्ष 2021-22 से लागू है और 1 अप्रैल 2022 से प्रभावी होगा।
टैक्स मामलों के जानकारों के कहना है कि ईपीएफओ में टैक्स योग्य वाला दूसरा खाता अपने आप खुल जाएगा। कानून के मुताबिक इस खाते को बनाए रखने की जिम्मेदारी पीएफ अधिकारियों की होती है। CBDT द्वारा जारी नोटिफिकेशन ने आखिरकार केंद्रीय बजट के दौरान पैदा हुई अस्पष्टता को समाप्त कर दिया है।