Sedition Case Against GP Singh: digi desk/BHN/रायपुर/ निलंबित आईपीएस जीपी सिंह को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व आईपीएस की गिरफ्तारी पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं। मगर, इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जांच में सहयोग करने को कहा है। कोतवाली में दर्ज राजद्रोह के मामले में जीपी सिंह को यह राहत दी गई है। बता दें कि इधर मामले में रायपुर कोर्ट ने फरारी साक्ष्य कोतवाली पुलिस थाना मांगे थे। पुलिस ने कोर्ट में साक्ष्य पेश किए थे, इसके बाद कोर्ट को जीपी सिंह की फरारी के बारे में निर्णय लेना था।
बता दें कि एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) ने भारतीय पुलिस सेवा के 1994 बैच के अधिकारी जीपी सिंह तथा उनके निकट संबंधियों के ठिकानों पर इस महीने की एक से तीन तारीख तक छापे की कार्रवाई की थी। उस दौरान सिंह और उनके संबंधियों से लगभग 10 करोड़ रुपए की अनुपातहीन संपत्ति मिलने की जानकारी दी गई थी।
डायरी में छिपे थे राज
एसीबी की कार्रवाई के बाद पुलिस ने IPS जीपी सिंह के खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज किया था। बताया जाता है कि सिंह के निवास पर पुलिस छापे के दौरान एक डायरी मिली थी, जिसमें तमाम लेन-देन के जिक्र के अलावा किस तरह से सरकार को गिराने की साजिश की गई थी, यह बातें लिखी हुई मिली थीं। इस पर उच्चाधिकारियों को जानकारी होने के बाद पुलिस ने राजद्रोह का मामला दर्ज किया था।
गौरतलब है कि आय से अधिक संपत्ति और राजद्रोह के मामले में निलंबित एडीजी जीपी सिंह के खिलाफ सोमवार को कोतवाली पुलिस फरारी साक्ष्य पेश किया था। इस मामले में साक्ष्यों के आधार पर अदालत को जीपी सिंह के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करना था। मगर, इससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाकर उन्हें राहत दे दी है।
रायपुर पुलिस अभी तक निलंबित आईपीएस को गिरफ्तार करना तो दूर, उनके बारे में कोई भी ठोस जानकारी नहीं जुटा सकी है। उनके गृहनगर में स्थित घर सहित उनके छिपे होने के अंदेशा होने पर कई ठिकानों पर पुलिस दबिश दे चुकी है भी दी, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं।
हालांकि, पुलिस ने जीपी सिंह को दो बार नोटिस भी जारी किया। मगर, जीपी सिंह ने खुद का बीमारी का हवाला देते हुए पेश नहीं हो पाने की असमर्थता पत्र के माध्यम से जताई। इसके बाद से ही पुलिस ज्यादा हाथ-पैर मार रही है और बताया जा रहा है कि जल्द ही पूर्व एडीजी जीपी की संपत्ति कुर्क करने की प्रक्रिया शुरू होगी।