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राजनीतिक कार्यक्रम के लिए सरकारी खाते से क्यों किया भुगतान, हाई कोर्ट ने मांगा जवाब

 MP High Court News, इंदौर । सांवेर में हुए मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान के कार्यक्रम के लिए 600 बसों के अधिगृहण का मामला हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ में पहुंच गया है। इसे लेकर एक जनहित याचिका दायर हुई है। इसमें कहा है कि राजनीतिक कार्यक्रम के लिए सरकार ने अपने खाते से भुगतान किया है। केंद्र की गाइडलाइन को दरकिनार कर हजारों की भीड़ जुटाई गई। हाई कोर्ट ने शासन, जिला प्रशासन और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर पूछा है कि क्यों न बसों के अधिगृहण पर खर्च की गई रकम की वसूली अधिकारियों से की जाए। क्यों न मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के नाम पर हुए खर्च को चुनाव खर्च में जोड़ा जाए। कोर्ट मामले में अब चार सप्ताह बाद सुनवाई करेगी।

हाई कोर्ट में यह जनहित याचिका जयेश गुरनानी ने दायर की है। इसमें कहा है कि 26 सितंबर 2020 को सांवेर क्षेत्र में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसमें भीड़ जुटाने के लिए 600 बसों को अधिगृहित किया गया था। बसों के डीजल और अन्य व्यय का भुगतान शासन के मद से किया गया जबकि यह कार्यक्रम पूरी तरह से राजनीतिक था।

सांवेर में उपचुनाव होना है। इसी के मद्देनजर मुख्यमंत्री की सभा आयोजित की गई थी। याचिका में कहा है कि केंद्र द्वारा जारी गाइड लाइन के मुताबिक सिर्फ 100 लोगों की अनुमति थी बावजूद इसके हजारों की भीड़ जमा की गई। मामले की जांच हाई कोर्ट की निगरानी में करवाई जाए। इसके लिए सीनियर एडवोकेट या सेवानिवृत्त हाई कोर्ट जज की अध्यक्षता में समिति गठित की जाए। कोर्ट ने चुनाव आयोग, मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव सामान्य प्रशासन विभाग, कलेक्टर सहित अन्य से जवाब मांगा है।

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