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WhatsApp ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा, प्राइवेसी पॉलिसी पर लगाई रोक, यूजर्स को नहीं करेंगे मजबूर

WhatsApp privacy policy: digi desk/BHN/नई दिल्ली/ अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर सरकार और यूजर्स के निशाने पर रहने वाली फेसबुक के स्वामित्व वाली इंस्टेंट मैसेजिंग कंपनी WhatsApp अब बैकफुट पर आ गई है। WhatsApp ने privacy policy को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट को बताया है कि कंपनी ने अपनी इच्छा से प्राइवेसी पॉलिसी पर रोक लगा दी है। WhatsApp ने हाईकोर्ट में ये भी बताया है कि कंपनी तब तक ग्राहकों को नई प्राइवेसी पॉलिसी चुनने के लिए मजबूर नहीं करेगी, जब तक कि डेटा प्रोटेक्शन बिल लागू नहीं हो जाता। साथ ही WhatsApp ने कहा कि प्राइवेसी पॉलिसी नहीं मानने वाले ग्राहकों पर किसी तरह का बैन नहीं लगाया जा रहा है।

दिल्ली हाईकोर्ट में चल रही थी सुनवाई

गौरतलब है कि दिल्ली हाईकोर्ट में WhatsApp और उसकी पेरेंट कंपनी Facebook की एक याचिका पर सुनवाई चल रही थी, जिसमें WhatsApp की नई प्राइवेसी पॉलिसी के खिलाफ CCI की जांच में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया गया था। 23 जून को दिल्ली हाईकोर्ट ने WhatsApp की नई प्राइवेसी पॉलिसी की जांच के सिलसिले में फेसबुक और WhatsApp से कुछ सूचना मांगने वाले CCI के नोटिस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।

इस मामले में वरिष्ठ वकील गुरुकर्ण सिंह ने कहा कि हमने एक याचिका दायर की है। WhatsApp के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने कहा था कि मैं इसका कड़ा विरोध कर रहा हूं। आपके आधिपत्य के नोटिस जारी करने के बाद कुछ घटनाक्रम हुए हैं। हरीश साल्वे की ये बात 28 मई 2021 के एडिशनल एफिडेविट की ओर इशारा करती है।

ग्राहकों पर नहीं होगा प्रतिबंध

WhatsApp ने दिल्ली हाई कोर्ट से कहा है कि कंपनी ने अपनी इच्छा से प्राइवेसी पॉलिसी पर रोक लगादी है। WhatsApp ने ये भी कहा कि कंपनी तब तक ग्राहकों को नई प्राइवेसी पॉलिसी चुनने के लिए मजबूर नहीं करेगी जब तक कि डेटा प्रोटेक्शन बिल लागू नहीं हो जाता। प्राइवेसी पॉलिसी नहीं मानने वाले ग्राहकों पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा।

 

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