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Income Tax: अब आयकर के अंतर्गत डबल रेट से काटना होगा टीडीएस व टीसीएस

Income Tax: digi desk/BHN/रायपुर/ आयकर नियमों में गुरुवार एक जुलाई से कुछ बदलाव हुए हैं। इन बदलावों के बारे में जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। आम बजट में आयकर नियमों में दो नई धाराएं 206 एबी व 206 सी सीए जोड़ी गईं हैं। इसके अनुसार, अब टीडीएस टीसीएस डबल रेट या पांच फीसद (दोनों में जो अधिक हो) से काटना होगा। बताया जा रहा है कि अगर इस धारा का उल्लंघन किया गया, तो आयकर की धारा 201 के अंतर्गत आप डिफाल्ट कहलाएंगे और ब्याज व पैनाल्टी भी लगेगी। साथ ही खर्चा भी अमान्य हो जाएगा। इन नियमों के बारे में जानना आपके लिए बेहद जरूरी है।

इन पर ही होगा लागू

कर विशेषज्ञों से मिली जानकारी के अनुसार, जिनका पिछले दोनों वित्तीय वर्ष में पचास हजार या अधिक टीडीएस काटा गया है या टीसीएस वसूला गया है। साथ ही उन्होंने अपने दोनों वर्षों के आयकर रिटर्न फाइल नहीं किया है। यानी यह कहा जा सकता है कि दो वर्षों में टीडीएस या टीसीएस की राशि 50 हजार या अधिक हो और रिटर्न भी फाइल नहीं किया गया है।

इन पर नहीं होगा लागू

अगर दोनों वर्षों में किसी एक वर्ष में आयकर रिटर्न फाइल किया हो और टीडीएस या टीसीएस की राशि 50 हजार से कम हो। उस स्थिति में यह नियम लागू नहीं होगा।

इस प्रकार से होगा चेक

कर विशेषज्ञों से मिली जानकारी के अनुसार, सीबीडीटी ने नई फंक्शनालिटी जारी की है। पोर्टल में पैनल नंबर डाल देंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि व्यक्ति ने अपना दोनों वर्षों का रिटर्न फाइल किया है या नहीं।

 

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