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बारिश के पूर्व आवश्यक तैयारी के संबंध में निर्देश

सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ आगामी वर्षा ऋतु में नगरीय क्षेत्र में अतिवृष्टि व बाढ़ से निपटने के संबंध में पूर्व तैयारियों के लिये आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये हैं। प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने नगरीय क्षेत्रों में वर्षा के कारण जल भराव या बाढ़ जैसी स्थितियों को रोकने एवं वर्षा ऋतु में नगर की सेवाओं तथा व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से बनाये रखने के निर्देश नगरीय निकायों को दिये हैं। उन्होंने कहा कि आगामी वर्षा ऋतु में सभी नगरीय क्षेत्रों के अन्तर्गत विभिन्न तैयारियां आवश्यक हैं, ताकि वर्षा ऋतु के दौरान नगरीय क्षेत्र में किसी प्रकार की आपदा की स्थिति निर्मित न हो एवं आम नागरिकों को परेशानी न हो। प्रत्येक नगरीय निकाय नगरीय क्षेत्र में नाले, स्टार्म वाटर ड्रेन एवं सीवरेज प्रणाली की साफ-सफाई सुनिश्चित करें ताकि वर्षाकाल में निचले क्षेत्रों में स्थानीय जलप्लावन या गंदे पानी के भराव की समस्या निर्मित न हो। विभिन्न स्थलों पर एकत्रित जल में कीटनाशक एवं रसायनों का छिड़काव सुनिश्चित करें। अतिवृष्टि के कारण उत्पन्न हुई गंदगी से संक्रामक रोगों के फैलने की संभावना रहती है। इससे निपटने के लिये साफ-सफाई व्यवस्था दुरूस्त रखी जाये तथा गंदगी वाले स्थानों पर ब्लीचिंग पावडर का छिड़काव सुनिश्चत करें।

नगरीय क्षेत्र में जर्जर भवन के मालिक अथवा उपयोगकर्ता के संदर्भ में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत समुचित कार्यवाही सुनिश्चित करने तथा निकाय के अंतर्गत यदि कोई पुल अथवा पुलिया जर्जर अवस्था में हो तो उनके समुचित रखरखाव की कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं। सड़कों के रखरखाव की समीक्षा भी की जाए एवं समुचित कार्यवाही सुनिश्चित करें। जल प्रदाय या सीवरेज परियोजनाएं क्रियान्वित किये जाने वाले निकायों में कॉन्ट्रेक्ट के प्रावधान अनुसार सड़क मरम्मत सुनिश्चित करायें। निकाय के पास बाढ़ नियंत्रण के लिये पंप, नाव, जनरेटर, फ्लड लाइट्स आदि उपकरणों को चालू हालत में रखें तथा आवश्यकता पड़ने पर इनकी उपलब्धता सुनिश्चित करें।

प्रमुख सचिव ने कहा है कि नदियों के किनारे बसे निकायों में बाढ़ की स्थिति निर्मित होने की संभावना को देखते हुए वहां पूर्व अनुभवों के आधार पर विशेष व्यवस्था सुनिश्चित करें। नागरिकों को बाढ़ की स्थिति से बचाने के लिये उपयुक्त आश्रय स्थलों का चयन करें ताकि बाढ़ की स्थिति में इन आश्रय स्थलों में लोगों को स्थानांतरित किया जा सके। बचाव कार्य के लिये कलेक्टर के मार्गदशन में अन्य आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित करें।

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