सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ स्कूल शिक्षा (स्वतंत्र प्रभार) और सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री इन्दर सिंह परमार ने बताया कि कोविड-19 संक्रमण के मद्देनजर नवीन शिक्षण-सत्र प्रारंभ करने के संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी विद्यार्थियों, पालकों, संस्था प्रमुखों, प्राचार्यों, शिक्षकों और आम नागरिकों के सुझाव आमंत्रित किए हैं। मंत्री श्री परमार ने कहा कि इच्छुक व्यक्ति https://mp.mygov.in/group-issue/suggestions-start-new-academic-session/ वेबसाइट पर जाकर नवीन शिक्षण सत्र में ऑनलाइन या ऑफलाइन शिक्षण प्रक्रिया के संबंध में कॉमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दे सकते हैं। Mygov वेबसाइट पर प्राथमिक वर्ग, माध्यमिक वर्ग (कक्षा 1 से 8) और उच्चतर माध्यमिक वर्ग (कक्षा 9 से 12) के शिक्षण-सत्र संचालन के संबंध में व्यावहारिक सुझाव चाहे गये हैं। श्री परमार ने कहा कि प्राप्त सुझावों के आधार पर नवीन शिक्षण-सत्र की रूपरेखा निर्धारित करने में सहायता मिलेगी।
राज्यमंत्री श्री परमार ने कहा कि संक्रमण और लॉकडाउन के चलते हमने अपने जीवन में बहुत सारे बदलाव देखे हैं। इन परिवर्तनों ने हमारी आवश्यकताओं को नये सिरे से चिन्हित और परिभाषित किया है। इनमें प्रमुख रूप से शिक्षा शामिल है। वर्तमान समय की स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार स्कूल शिक्षा को विद्यार्थियों के अनुकूल बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है, इस दिशा में निरंतर नवाचार भी किये जा रहे हैं।
जीवन रक्षा पुरस्कार 2021 के लिए प्रस्ताव आमंत्रित
भारत सरकार द्वारा वर्ष-2021 के लिए दिए जाने वाले जीवन रक्षा पुरस्कार के लिए प्रविष्टियां आमंत्रित की गई है। सभी कार्यालयों के अधिकारियों एवं अनुविभागीय अधिकारियों से 30 जुलाई 2021 तक तीन प्रतियों में अभिमत सहित प्रविष्टियां मांगी हैं। यह पुरस्कार डूबने, दुर्घटना के मामले, आग लगने की घटनाएं, बिजली करंट लगने, भू-स्खलन होने, पशुओं के हमले और खदानों में बचाव कार्य आदि घटनाओं में किसी व्यक्ति की जान बचाने के लिए किए मानवीय प्रकृति के सराहनीय कार्यों के लिए दिया जाता है। पुरस्कार तीन श्रेणियों में सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, उत्तम जीवन रक्षा पदक तथा जीवन रक्षा पदक दिया जाता है।
4 लाख की आर्थिक सहायता स्वीकृत
कलेक्टर अजय कटेसरिया द्वारा मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना अंतर्गत तहसील नागौद के ग्राम सिंहपुर निवासी राजेन्द्र तिवारी को भाई की कृषि कार्य करते समय विद्युत करंट की चपेट में आने से मृत्यु होने पर 4 लाख रूपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है।