छतरपुर, भास्कर हिंदी न्यूज़/ जिले में कोरोना संक्रमण की दर में कमी आने के बाद मंगलवार से अनलॉक प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। कोविड प्रोटोकॉल की शर्तों के साथ सुबह 10 से शाम 7 बजे तक अल्टरनेट दुकानें खोली जाएंगीं। भीड़ वाले आयोजन, मॉल, स्कूल, कॉलेज, पिकनिक स्पॉट, ऑडिटोरियम, हाट-बाजार पर प्रतिबंध जारी रहेगा।
जिला अपदा प्रबंध समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि शनिवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। वहीं प्रतिदिन रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक भी नाइट कर्फ्यू चलेगा। अनलॉक के तहत कोविड प्रोटोकाल का पालन करते हुए मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को किराना, राशन, जनरल स्टोर, फर्नीचर व हार्डवेयर की दुकानें खुलेंगी। इसी तरह सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सर्राफा, बर्तन, कपड़ा, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल्स की दुकानें खुले सकेंगी। दूध की दुकानें रोज सुबह 7 से रात्रि 8 बजे तक और मोहल्ले, कॉलोनियों और ग्रामों की एकल दुकानें पूरे दिन खुलेंगीं। सभी निर्माण कार्य जारी रखने, सैलून और ब्यूटी पार्लर रोज खोलने की अनुमति दी गई है। होटल व रेस्टोरेंट 50 प्रतिशत क्षमता के साथ सेवाएं दे सकेंगे। कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउसिंग, ई-कॉमर्स कंपनियों की होम डिलेवरी, मनरेगा के कामकाज को पूरी तरह छूट रहेगी। थोक सब्जी एवं फल बाजार नगर पालिका द्वारा चिह्नित स्थान पर प्रातः 8 बजे से शाम 7 बजे तक लगेंगे। इलेक्ट्रीशियन, प्लंबर, कारपेंटर, मोटर मैकेनिक, आईटी सर्विस प्रोवाइडर को कामकाज की छूट रहेगी।
शादी में 20, अंतिम संस्कार में 10 लोग होंगे शामिल
अनलॉक गाइड लाइन के तहत एक जून से होने वाली शादियों में एसडीएम की अनुमति लेकर दोनों पक्षों से सिर्फ 20 लोग शामिल हो पाएंगे। अंतिम संस्कार में 10 लोगों के शामिल होने की छूट रहेगी। धार्मिक स्थलों पर चार से अधिक नहीं जा सकेंगे। दुकानों पर कोरोना प्रोटोकाल का उल्लंघन होने पर दुकानों को सील किया जाएगा। ई-रिक्शा, टैक्सी, बसें, दिन भर चलेंगी लेकिन कोविड नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। यह भी बताया गया है कि जिले के व्यक्तियों के साथ-साथ वस्तुओं का इंटर स्टेट आवागमन निर्बाध रुप से हो सकेगा। यूपी से आने वालों को एमपी सीमा पर थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही प्रवेश दिया जाएगा।