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सप्ताह में अल्टरनेट 3-3 दिन खुलेंगी दुकानें
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बाजार क्षेत्र की 50 प्रतिशत दुकानें ही खुले सकेंगी
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जोन क्रमांक एक में शामिल बाजार की दुकाने प्रति सप्ताह सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को खुलेंगी।
- जोन क्रमांक दो में सिविल लाईन चौराहे से धवारी मोड़ होते हुये सिटी कोतवाली चौराहा, सतना नदी तक सड़क के दोनो तरफ की दुकानें, सर्किट हाउस से सिटी कोतवाली तक संपूर्ण बाजार क्षेत्र, स्टेशन रोड से कृष्ण नगर नाले की पुलिया तक संपूर्ण बाजार क्षेत्र खुलेगा
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जिला मजिस्ट्रेट के आदेश में जिन गतिविधियों को छूट दी गई है, उन पर यह आदेश लागू नही होगा।
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रविवार को संपूर्ण जिले में कोरोना कर्फ्यू के दौरान सभी दुकाने बंद रहेंगी
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दुकान मालिक बनवायेंगे गोले और सैनिटाईजर की व्यवस्था करेंगे
सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ राज्य शासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार कोरोना कर्फ्यू में चरणबद्ध तरीके से छूट देने की प्रक्रिया में नगरीय क्षेत्र के बाजार क्षेत्र की 50 प्रतिशत दुकानें ही खुले सकेंगी। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अजय कटेसरिया के आदेशानुसार नगर निगम क्षेत्र की आपदा प्रबंधन समिति के निर्णय अनुसार सतना शहर के बाजार क्षेत्र को दो भागों में बांटकर सप्ताह में अल्टरनेट 3-3 दिन खुलने के दिन निर्धारित कर दिये गये हैं।
अनुविभागीय दंडाधिकारी रघुराजनगर (सिटी) राजेश शाही द्वारा जारी आदेशानुसार सतना शहर की बाजार के जोन क्रमांक एक में पन्ना-रीवा मार्ग में सोहावल मोड़ से टमस नदी तक सड़क के दोनो तरफ, खेरमाई मार्ग सड़क के दोनो तरफ, कृष्ण नगर नाला की पुलिया से सेमरिया चौक तक सड़क के दोनो तरफ की दुकानें एवं सेमरिया चौक से बदखर नाला तक सड़क के दोनो तरफ और सिंधी कैंप के संपूर्ण क्षेत्र की दुकानें शामिल की गई हैं। जोन क्रमांक एक में शामिल बाजार की दुकाने प्रति सप्ताह सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को खुलेंगी।
इसी प्रकार जोन क्रमांक दो में सिविल लाईन चौराहे से धवारी मोड़ होते हुये सिटी कोतवाली चौराहा, सिटी कोतवाली चौराहे से सतना नदी तक सड़क के दोनो तरफ की दुकानें, सर्किट हाउस चौराहे से सिटी कोतवाली तक संपूर्ण बाजार क्षेत्र, स्टेशन रोड से कृष्ण नगर नाले की पुलिया तक संपूर्ण बाजार क्षेत्र तथा जोन क्रमांक एक से छूटे हुये अन्य क्षेत्रों की दुकानों को शामिल किया गया है। जोन क्रमांक दो की दुकाने प्रति सप्ताह मंगलवार, गुरूवार और शनिवार को खुलेंगी। गृह मंत्रालय राज्य शासन के जारी निर्देशानुसार आवश्यक वस्तुओं के अलावा प्राथमिकता पर सर्विस सेन्टर की दुकाने तथा अन्य प्रयोजनों की दुकानों को खोलने के संबंध में आदेश जारी किया गया है। रविवार को संपूर्ण जिले में कोरोना कर्फ्यू के दौरान यह दुकाने बंद रहेंगी। जिला मजिस्ट्रेट के आदेश में जिन गतिविधियों को छूट दी गई है, उन पर यह आदेश लागू नही होगा।
जोन क्रमांक एक और दो में बाजार क्षेत्र की दुकानों में सभी दुकान मालिक कोविड प्रोटोकाल के पालन के लिये अपनी दुकान के सामने सोशल डिस्टेसिंग के लिये गोले बनवायेंगे और सैनिटाईजर की व्यवस्था करेंगे। दुकान मालिक एक समय पर 6 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं करेंगे तथा स्वयं मास्क लगायेंगे और ग्राहकों को मास्क लगाकर आने पर ही सामग्री देंगे।
बाजार की दुकानें सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक खुल सकेंगी, जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किये आदेश
विवाह में दोनों पक्षों एवं पंडित, नाई आदि मिलाकर अधिकतम 20 लोगों को अनुमति
कोरोना कर्फ्यू में चरणबद्ध तरीके से छूट देने के निर्देशों के पालन में सतना जिले में 1 जून 2021 से अनुमत्य गतिविधियों में सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक छूट रहेगी। वर्तमान बाजार सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक खुल सकेगा। गली-मोहल्लों एवं ग्रामीण क्षेत्रों की एकल दुकानें सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक खुल सकेंगी। नगरीय क्षेत्र के बाजारों की 50 प्रतिशत दुकानें ही खुल सकेंगी। जिनमें 50 प्रतिशत दुकानों का निर्धारण उपखंड की आपदा प्रबंधन समिति के निर्णय अनुसार उपखंड के अनुविभागीय अधिकारी आदेश जारी कर सकेंगे।
राज्य शासन के गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुक्रम में जिला आपदा प्रबंधन समिति द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अजय कटेसरिया ने आदेश जारी कर दिये हैं। इसके अनुसार मेडीकल एवं चिकित्सा प्रतिष्ठानों को कर्फ्यू से पूर्णतः छूट रहेगी। जिले में खुदरा सब्जी मंडियां आगामी आदेश तक पूर्णतः बंद रहेगी, ठेला एवं एकल दुकानों द्वारा वर्तमान व्यवस्था अनुसार सब्जी की बिक्री की जा सकेगी।
जिन उपखंडों में रेड-जोन नहीं है, वहां स्थानीय आपदा प्रबंधन समिति के निर्णय अनुसार बाजार का समय रात्रि 10 बजे तक बढ़ाया जा सकेगा। रेस्टोरेंट कुल क्षमता की 50 प्रतिशत के साथ बाजार समय अनुसार खुल सकेंगे एवं रात्रि 10 बजे तक होम डिलीवरी कर सकेंगे। विवाह में दोनों पक्षों एवं पंडित, नाई आदि मिलाकर अधिकतम 20 लोगों को अनुमति रहेगी, विवाह से दो दिवस पूर्व सम्बंधित थाने में सभी सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों के नाम की पूर्व सूचना देना आवश्यक होगा। मदिरा प्रतिष्ठान आबकारी विभाग, मध्यप्रदेश शासन के निर्देशानुसार संचालित होंगे।