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कमिश्नर के निर्देश, पात्र विद्यार्थी छात्रवृत्ति से वंचित न रहें

सतना,भास्कर हिंदी न्यूज। आदिम जाति कल्याण विभाग के पोर्टल के माध्यम से अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति एवं आवास भत्ता का वितरण किया जा रहा है। एमपीटीएएएस के पीएमएस मॉड्यूल पर डेटानॉन रिफन्डेबल फीस अपलोड करने हेतु संबंधित शैक्षणिक संस्था के नोडल विभागों को आईडी एवं पासवर्ड प्रदाय किए गए हैं, जिसके माध्यम से विभाग द्वारा डाटा अपलोड किया जायेगा। रीवा संभाग के कमिश्नर राजेश कुमार जैन ने बताया कि वर्ष 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 के पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति एवं आवास सहायता के आवेदन पत्र जमा करने हेतु अंतिम तिथि 30 सितम्बर 2020 नियत की गई है। उक्त नियत तिथि पश्चात संबंधित विद्यार्थियों द्वारा एमपीटीएएएस पोर्टल पर आवेदन नहीं किया जा सकेगा, जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व संस्था नोडल अधिकारी (प्राचार्य) का होगा।
कमिश्नर श्री जैन ने निर्देश दिये हैं कि माह अक्टूबर से शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए एमपीटीएएएस पोर्टल पर पीएमएस छात्रवृत्ति का डेटा नॉन रिफन्डेबल फीस संबंधित नोडल विभाग अपलोड करें। एमपीटीएएएस के पीएमएस मॉड्यूल में जिन छात्रों के बैंक खाते एनपीसीआई चालू न होने के कारण भुगतान लंबित है उन छात्रों के बैंक खाते संस्था प्रमुख छात्रों से संपर्क कर आधार नंबर बैंक खाते से लिंक कराकर छात्रों की छात्रवृत्ति का भुगतान सुनिश्चित करावें।
उन्होंने कहा कि पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति एवं आवास सहायता अन्तर्गत विगत शैक्षणिक सत्र 2018-19 एवं 2019-20 के आवेदन पत्रों पर समय पर कार्यवाही न करना तथा आवेदन पत्र स्वीकृत एवं भुगतान हेतु लंबित रहना अत्यन्त खेदजनक है। पात्र छात्र-छात्राओं को अभी तक पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति एवं आवास सहायता का भुगतान नहीं किया जाना शासकीय कार्य के प्रति लापरवाही तथा उदासीनता को प्रदर्शित करता है। कमिश्नर श्री जैन ने रजिस्ट्रार अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा, अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा, रजिस्ट्रार एकेएस विश्वविद्यालय सतना, अधिष्ठता श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय, कृषि महाविद्यालय, पशु चिकित्सा महाविद्यालय, प्राचार्य शासकीय इंजीनियरिंग कालेज रीवा, पॉलिटेक्निक महाविद्यालय रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, संभाग के कालेजों के नोडल प्राचार्य, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास एवं जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण रीवा एवं सतना को निर्देशित किया गया है कि दिए गए निदेर्शानुसार समय-सीमा में कार्यवाही करना सुनिश्चित करें, ताकि कोई भी पात्र छात्र-छात्राएँ छात्रवृत्ति के लाभ से वंचित न हो सके।

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