सतना,भास्कर हिंदी न्यूज़/ जिले में कोरोना संक्रमण के रोजाना ढाई सौ से अधिक मिल रहे मामलों में जरूर गिरावट आई है लेकिन निजी अस्पतालों द्वारा मरीजों से बेतहाशा वसूली लगातार जारी रही। लगातार शिकायतों के बाद भी स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन ने निजी अस्पतालों पर सुध नहीं दिया लेकिन जब बात सर से ऊपर निकल गई तो अब जाकर स्वास्थ्य विभाग ने जिले के निजी अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए निर्धारित दर की सूची जारी की है। पूर्व में जहां राज्य सरकार ने इनके शुल्क कैंपिंग के आदेश जारी किए थे। इसके तहत निजी अस्पताल 29 फरवरी 2020 को प्रचलित शुल्क में 40 फीसद तक बढ़ोत्तरी कर सकते हैं। कलेक्टर ने भी आदेश जारी कर दिए थे लेकिन स्वास्थ्य विभाग और सीएमएचओ लगातार लापरवाही करते रहे और जब पानी सर से ऊपर गुजर गया और जनता में निजी अस्पतालों के खिलाफ गुस्सा भड़कने लगा तब जाकर गुरुवार को कोविड अस्पतालों के लिए इलाज खर्च की दर सूची स्वास्थ्य विभाग ने जारी की है।
यह चार्ज अतिरिक्त रूप से देना होगा
- नर्सिंग एवं डॉक्टर विजिट चार्ज प्रतिदिन प्रति मरीज अधिकतम 700 रुपये
- आक्सीजन चार्ज प्रतिदिन प्रति मरीज अधिकतम 1500 रुपये
- पीपीई किट का अधिकतम 500 रुपये प्रति मरीज प्रतिदिन
- खाद एवं अन्य डिस्पोजल आइटम प्रतिदिन 700 रुपये
- दवाओं अस्पताल की ही फार्मेसी से खरीदने बाध्य नहीं किया जाएगा
निगमायुक्त सुनेंगी शिकायत
शासन द्वारा जारी की गई इस दर सूची के अलावा अगर जिले में कोई कोविड अस्पताल मरीजों से अधिक राशि वसूलता है तो इसकी शिकायत निगमायुक्त तन्वी हुड्डा जो कि निजी अस्पतालों में कोरोना इलाज व समन्वय के लिए नोडल अधिकारी बनाई गई हैं उनसे शिकायत की जा सकती है। शासन द्वारा जारी दर सूची में पंजीयन शुल्क का उल्लेख नहीं किया गया है। इसके तहत निजी अस्पताल मरीजों से पंजीयन शुल्क नहीं ले सकेंगे।