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West Bengal Cabinet : ममता कैबिनेट में 43 मंत्री, 17 नए चेहरे

West Bengal Cabinet List:digi desk/BHN/ पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत दर्ज करने के बाद सोमवार को ममता बनर्जी सरकार का विस्तार हो गया। ममता बनर्जी कैबिनेट में 43 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल जगदीप धनगड़ ने शपथ दिलाई। इस बार अपनी टीम में ममता बनर्जी ने 17 नए चेहरों को स्थान दिया है। यहां देखिए पूरी लिस्ट। बता दें, विधानसभा चुनाव में शानदार जीत के बाद ममता बनर्जी ने बीती 5 मई को लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। ममता बनर्जी बंगाल की 21वीं और इस पद पर पहुंची आठवीं नेता हैं।

कैबिनेट मंत्री: सुब्रत मुखर्जी, पार्थ चटर्जी, अमित मित्रा, साधना पांडे, ज्योति प्रिया मल्लिक, बंकिम चंद्र हाजरा, मानस रंजन भूनिया, सौमेन कुमार महापात्रा, मोलोय शतक, अरूप बिस्वास, उज्ज्वल बिस्वास, अरूप रॉय, रथिन घोष, फिरदौश, फहद चट्टोपाध्याय, ब्रत्य बसु, पुलर रॉय, शशि पांजा, मो. गुलाम रब्बानी, बिप्लब मित्रा, जावेद अहमद खान, स्वपन देबनाथ और सिद्दीकुल्लाह चौधरी।

स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री: बेचारम मन्ना, सुब्रत साहा, हुमायूं कबीर, अखिल गिरि, चंद्रिमा भट्टाचार्य, रत्ना डे नाग, संधयारानी टुडू, बुलु चिक बारिक, सुजीत बोस और इंद्रपाल सेन।

राज्य मंत्री: दिलीप मोंडल, अखरुज्जमां, सेउली साहा, श्रीकांत महतो, यस्मीन सबीना, बीरबाहा हांसदा, ज्योत्सना मंडी, प्रवेश परेश चंद्र और मनोज तिवारी।

ममता कैबिनेट के विभागों का बंटवारा

  • ममता बनर्जी: गृह व स्वास्थ्य मंत्रालय
  • फिरहाद हकीम: परिवहन व हाउसिंग विभाग
  • जगह चंद्रिमा भट्टाचार्य: शहरी विकास व नगरपालिका मामलों की जिम्मेदारी
  • वरिष्ठ मंत्री पार्थ चटर्जी: उद्योग, वाणिज्य, सूचना व प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स और संसदीय कार्य मंत्रालय
  • ब्रात्य बसु: शिक्षा विभाग
  • शोभनदेव चट्टोपाध्याय: कृषि मंत्रालय
  • अरूप बिस्वास: बिजली विभाग, खेल व युवा मामलों का विभाग
  • अमित मित्रा: वित्त विभाग
  • सुब्रत मुखर्जी: पंचायत व ग्रामीण विकास विभाग, पब्लिक इंटरप्राइज और इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन विभाग
  • ज्योतिप्रिय मल्लिक: वन मंत्रालय

बता दें, पश्चिम बंगाल विधानसभा में 294 सीटें हैं, लेकिन चुनाव 292 सीटों के लिए हुए थे। जंगीपुर और समसीज सीटों के लिए उम्मीदवारों की मौत के कारण मतदान टाल दिया गया था। नियम के अनुसार, किसी राज्य में मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

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