जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किये प्रतिबंधात्मक आदेश
सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अजय कटेसरिया ने जिले में कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के उद्देश्य से पूर्व में जारी आदेशों को पुनरीक्षित करते हुये दंड प्रक्रिया की संहिता 1973 की धारा 144 के तहत सतना जिले की सीमा क्षेत्र में 16 मई की रात 11 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लागू रखने के आदेश जारी किये हैं।
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ने कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के उद्देश्य से और भी सख्त आदेश जारी किये हैं। इसके अनुसार कोई भी व्यक्ति शादी-विवाह अथवा अन्य सामूहिक कार्यक्रम के लिये सतना जिले के बाहर नही जा सकेगा और न ही इस हेतु किसी स्तर के अधिकारी द्वारा कोई अनुमति दी जायेगी और यदि कोई व्यक्ति किसी सामूहिक कार्यक्रम मे जिला या राज्य से बाहर जायेगा या अन्य राज्य से वापस आयेगा तो उस व्यक्ति को अनिवार्यतः 7 दिवस के लिये क्वारेन्टाइन किया जावेगा। जिले में 31 मई 2021 तक शादी विवाह व अन्य सामूहिक कार्यक्रम पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे।
सतना जिले की उत्तरप्रदेश से लगी सीमा एवं रामनगर ब्लॉक की सीधी एवं शहडोल जिले से लगी सीमा सील की गई है। अन्य स्थानों से आने वाले व्यक्तियों को 7 दिवस के लिये अनिवार्यतः क्वारंटाईन किया जाएगा। सभी ग्राम पंचायतों में जनता कर्फ्यू का सख्ती से पालन किया जाए। जिससे कि ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड की संक्रमण की चैन नहीं पहुंचे।
जारी आदेशानुसार जिले के सभी शहरी क्षेत्रो, मुख्य बाजार की सभी दुकाने पूर्णतः बंद रहेंगी। आंशिक रूप से राशन, किराना की दुकानों को केवल गली मोहल्लों में प्रातः 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। किराना की दुकानों में पशु आहार का भी विक्रय किया जा सकेगा। राशन की थोक विक्रेताओं की दुकाने बंद रहेंगी किंतु गोदाम से फुटकर विक्रेताओं को डिलेवरी करने की अनुमति होगी। पशु आहार, पेय पदार्थ एवं अन्य खाद्य किराना सामग्री में थोक विक्रेता भी फुटकर विक्रेता को आर्डर की डिलेवरी कर सकेंगे। सभी सब्जी मंडी पूर्णतः बंद रहेंगी। हाथ ठेला एवं अन्य माध्यमों से होम डिलेवरी की अनुमति रहेगी। मोहल्ले में दूध पार्लर खोले जा सकेगें एवं द्रव्य, खाद्य पदार्थों की होम डिलेवरी दोपहर 2 बजे तक की जा सकेगी। चिकित्सीय प्रयोजन अथवा आपातकालीन स्थिति के अलावा किसी भी व्यक्ति को घर से निकलने एवं मुख्य मार्ग पर आवागमन की अनुमति (परिचय पत्र धारी शासकीय अधिकारी, कर्मचारी को छोड़कर) नहीं है।
इसी प्रकार समस्त चिकित्सालय, दवाई की दुकाने, वैक्सीनेशन सेंटर, बैंक, पैट्रोल पम्प, गैस एजेंसी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, संचार व्यवास्था एवं उपार्जन कार्य को प्रतिबंध से मुक्त किया गया है। औद्योगिक प्रतिष्ठान प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। कर्मचारियों को प्रतिष्ठान द्वारा जारी परिचय पत्र जिसमें ड्यूटी टाइम का उल्लेख हो, साथ होने पर आवागमन की छूट रहेंगी। केवल रेल्वे स्टेशन पर आये व्यक्तियों को गन्तव्य स्थानों पर पहंचाने के लिये बस, ऑटो उपलब्ध रहेगी। जिले के अंदर के सभी परिवहन प्रतिबंधित किये गये हैं। सभी शहरी क्षेत्रों मे ऑटो का परिवहन बंद रहेगा। केवल रेल्वे स्टेशन में गंतव्य स्थानों तक छोड़ने के लिये ऑटो चलाए जा सकेंगे। ऑटों में दो सवारी एवं एक ड्राईवर कुल तीन व्यक्ति ही चल सकेंगे। सतना जिले से अन्य जिलों के लिए बस, टैक्सी परिवहन चालू रहेगा। इस आदेश का उल्लंघन करते पाये जाने पर आई.पी.सी की धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील रहेगा।