Now the benefits of government schemes will not be available:digi desk/BHN/ आधार कार्ड को लेकर केंद्र सरकार एक बड़ा निर्णय लिया है। अब श्रम एवं रोजगार मंत्रालय को सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के तहत पंजीकरण कराने, लाभ लेने, सेवाएं हासिल करने या विभिन्न योजना का लाभ उठाने वाले कर्मचारियों और असंगठित क्षेत्र के कामगारों का आधार नंबर लेना होगा। इस संबंध में तीन मई को सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। मंत्रालय की विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत सेवाओं के लिए आधार नंबर को अनिवार्य नहीं है। फिलहाल सामाजिक सुरक्षा संहित 2020 को पूरी तरह से लागू नहीं किया गया है। मंत्रालय ने नियमों को अंतिम रूप दे दिया है, लेकिन नियमों का अधिसूचित होना बाकी है। आधार नंबर अनिवार्य करने का मुख्य उद्देश्य प्रवासी श्रमिकों जैसे असंगठित क्षेत्र में शामिल लोगों का डाटाबेस तैयार करना है।
सामाजिक सुरक्षा संहिता को संसद ने पिछले वर्ष मंजूरी दी थी। 9 श्रम कानून इसमें समाहित होंगे। इसमें कर्मचारी मुआवजा अधिनियम 1923, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रविधान अधिनियम 1952, रोजगार कार्यालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम 1959, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961, ग्रेच्युटी का भुगतान अधिनियम 1972, सिने कामगार कल्याण कोष अधिनियम 1981, इमारत एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर अधिनियम 1996 और असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 शामिल हैं।