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बगैर बायोमैट्रिक सत्यापन के आधार पर राशन का वितरण कराने के निर्देश

सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ प्रमुख सचिव, खाद्य द्वारा दिये गये निर्देशानुसार पात्र परिवारों को कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करते हुये बगैर बायोमैट्रिक सत्यापन के आधार पर राशन का वितरण कराया जाएगा। पात्र परिवारों को माह अप्रैल, मई एवं जून का राशन एक मुश्त निःशुल्क प्रदाय किया जाएगा। जिन हितग्राहियों ने माह अप्रैल एवं मई का राशन प्राप्त कर लिया गया हैं उन्हें माह जून का राशन निःशुल्क दिया जाये। जिन हितग्राहियों ने माह अप्रैल, मई एवं जून का राशन अभी तक प्राप्त नहीं किया गया है, उन्हें 3 माह का राशन निःशुल्क प्रदाय किया जाये। वृद्ध एवं निःशक्त हितग्राहियों को आर्शिवाद योजनांतर्गत उनके घरों तक राशन पहुंचाया जाएगा या नॉमिनी के माध्यम से वितरित किया जाएगा। इस व्यवस्था अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को पोर्टेबिलिटी की सुविधा उपलब्ध नहीं रहेगी। यदि किसी हितग्राही को पोर्टेबिलिटी के माध्यम से राशन प्राप्त करना है तो उसको बायोमेट्रिक सत्यापन के आधार पर राशन वितरण किया जा सकता है।

अन्त्योदय तथा प्राथमिकता परिवारों को माह मई का केरोसीन आवंटित

जिला आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रावधान अनुसार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत नवीन व्यवस्था अंतर्गत अन्त्योदय परिवार तथा प्राथमिकता परिवार के सदस्यों के लिये माह मई 2021 का केरोसीन आवंटित किया गया है। केरोसीन आवंटन की स्थिति एईपीडीएस पोर्टल पर उपलब्ध है। शासन के निर्देशानुसार शहरी क्षेत्र के एलपीजी गैस कनेक्शनधारियों को आवंटन में शामिल नही करते हुये अन्त्योदय अन्न परिवार योजना के परिवारों को 3 लीटर एवं प्राथमिकता परिवारों को 1 लीटर के मान से शासकीय उचित मूल्य दुकानवार, निकायवार व डीलरवार आवंटन जारी किया गया है। जिला आपूर्ति अधिकारी ने समस्त केरोसीन डीलर को 25 मई तक केरोसीन का उठाव कर वितरण सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये हैं।

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