New ITR Form: digi desk/BHN/ इनकम टैक्स विभाग ने साल 2020-21 के IT रिटर्न फॉर्म नोटिफाई कर दिया है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ टैक्सेस ने ये जानकारी दी है कि कोरोना महामारी और टैक्सपेयर्स की सुविधा को ध्यान में रखते हुए नए ITR फॉर्म में ज्यादा बदलाव नहीं किए गए हैं। इनकम टैक्स एक्ट 1961 में संशोधनों की वजह से सिर्फ कुछ जरूरी बदलाव किए गए हैं।
सेंट्रल बोर्ड ऑफ टैक्सेस ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए इंडिविजुअल, कॉर्पोरेट और दूसरे टैक्सपेयर्स के लिए ITR फॉर्म अधिसूचित कर दिए हैं। टैक्स बोर्ड टैक्सपेयर्स की अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग ITR फॉर्म जारी करता है। सैलरी पाने वाले टैक्सपेयर्स को आमतौर पर फॉर्म ITR -1/ITR-2 के जरिए अपना रिटर्न दाखिल करना होता है।
नए ITR फॉर्म में ज्यादा बदलाव नहीं
ITR फॉर्म्स में करदाताओं के पास पुराना और नया टैक्स स्लैब चुनने की छूट रहेगी। नया आईटीआर फॉर्म http://egazette.nic.in/WriteReadData/2021/226336.pdf लिंक पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। यहां आपके पास NEW TAX REGIME अपनाने का भी विकल्प रहेगा।
सबसे आसान हैं ITR-1 और ITR-4 फॉर्म
इन फॉर्म का उपयोग बड़ी संख्या में छोटे और मध्यम वर्ग के टैक्सपेयर करते हैं। यह फॉर्म वो करदाता भरते हैं, जिनकी सालभर की कमाई 50 लाख रुपए तक होती है। ये लोग एक घर या ब्याज के जरिए पैसा कमाते हैं। इनको सहज फॉर्म के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा सुगम फॉर्म उन अनडिवाइडेड फैमिली के लिए होते हैं, जिनकी आय किसी बिजनेस या प्रोफेशन से होती है।
कैसे करें ITR फॉर्म का चुनाव
1. जिन लोगों की आय बिजनेस या प्रोफेशन के जरिए होती है उनके लिए ITR-3 फॉर्म ज्यादा उपर्युक्त है।
2. जिस व्यक्ति या संयुक्त परिवार की आय बिजनेस या प्रोफेशन से नहीं होती है, उनके लिए ITR-2 फॉर्म का विकल्प ज्यादा बेहतर रहेगा।
3. बड़ी कंपनियों के अलावा छोटे पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी के लिए IYTR-5 फॉर्म सही है।
4. राजनीतिक पार्टियां, ट्रस्ट और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन जो टैक्स में छूट क्लेम करते हैं वो ITR-5 फॉर्म भर सकते हैं।
5. बड़ी कंपनियां ITR-6 फॉर्म भर सकती हैं।