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कोरोना संक्रमण रोकने कलेक्टर ने जारी किये नए निर्देश,शादी समारोह में मात्र 20 लोग ही होंगे शामिल

  • दिन में करें शादी-ब्याह, प्रतिबंधित आदेशों को और सख्त किया
  • डी.जे. और लाउडस्पीकर बजाना पूर्णतः प्रतिबंधित
  • आदेश के उल्लंघन पर दर्ज़ होगी एफआईआर  

सतना,भास्कर हिंदी न्यूज़/ सतना जिले में पिछले कुछ दिनों से कोरोना वायरस संक्रमण में हो रहे तेजी से फैलाव के दृष्टिगत कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अजय कटेसरिया ने पूर्व जारी प्रतिबंधित आदेशों को और सख्त किया है।
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी पुनरीक्षित प्रतिबंधात्मक आदेश के अनुसार अब शादी, समारोह में पण्डित, नाई सहित कुल 20 व्यक्ति ही शामिल हो सकेगें। शादी समारोह दिन में सायं 5 बजे के पूर्व सम्पन्न कराना अनिवार्य होगा। इस संबंध में पुरोहितों से हुई चर्चा के अनुसार लगन मुहूर्त के प्रत्येक दिन में शादी ब्याह के लिये शुभ मुर्हूत दिन में भी उपलब्ध पाये गये है। इस दौरान किसी भी तरह की बारात, जुलूस निकालना अथवा सामूहिक कार्यक्रम आयोजित करना प्रतिबंधित रहेगा। डी.जे. और लाउडस्पीकर बजाना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। इस आदेश के उल्लंघन करने की दशा में संबंधित के विरूद्ध प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज कराई जायेगी तथा अस्थायी जेल भेजने की कार्यवाही होगी। उल्लंघन पर दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत बंधपत्र भी निष्पादित कराया जायेगा।

10 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ कार्यालय चलाने के निर्देश

राज्य शासन द्वारा प्रदेश में कोविड की संख्या में हो रही बढ़ोत्तरी को दृष्टिगत रखते हुए मध्यप्रदेश गृह विभाग द्वारा अतिरिक्त दिशा-निर्देश जारी किये गये है।
जारी आदेशानुसार केन्द्र एवं राज्य सरकार के ऐसे कार्यालय, जो अत्यावश्यक सेवाएं प्रदान नहीं करते हैं, को यह सलाह दी गई कि वह 10 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ कार्यालय चलायें। अत्यावश्यक सेवाएं देने का कार्य करने वाले कार्यालयों को छोड़कर शेष कार्यालय 10 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ संचालित किये जाएं। अत्यावश्यक सेवाओं में जिला कलेक्ट्रेट, पुलिस, आपदा प्रबन्धन, फायर, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, जेल, राजस्व, पेयजल आपूर्ति, नगरीय प्रशासन, ग्रामीण विकास, विद्युत प्रदाय, सार्वजनिक परिवहन, कोषालय आदि सम्मिलित हैं।

आईटी कम्पनियों, बीपीओ, मोबाईल कम्पनियों का सपोर्ट स्टॉफ एवं यूनिट्स को छोड़कर शेष निजी कार्यालय भी 10 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ ही अपना कार्य सम्पादित करेंगे। उपरोक्त आदेश के क्रम में 10 प्रतिशत के बंधन के कारण जो कर्मचारी कार्यालय नहीं आते हैं, वे वर्क फ्रॉम होम करेंगे।

ऑटो, ई-रिक्शा में दो सवारी, टैक्सी तथा निजी चार पहिया वाहनों में ड्रायवर तथा दो पैसेंजरों को मास्क के साथ यात्रा करने की अनुमति

इसी प्रकार ऑटो, ई-रिक्शा में दो सवारी, टैक्सी तथा निजी चार पहिया वाहनों में ड्रायवर तथा दो पैसेंजरों को (मास्क के साथ) यात्रा करने की अनुमति होगी। सामाजिक, राजनैतिक, खेलकूद, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, सार्वजनिक तथा धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजनों के लिए लोगों का एकत्रित होना पूर्णतः वर्जित रहेगा। बड़ी सब्जी मण्डियों को छोटे-छोटे स्वरूप में शहरों के विभिन्न भागों में बांटे जाने की कार्यवाही की जा सकती है। किराना के थोक व्यापरियों द्वारा फुटकर किराना दुकानों में सामग्री का प्रदाय सतत एवं निर्बाध रूप से बना रहे। यह सुनिश्चित करें उपरोक्त निर्देशों का मूल आशय यह है कि कम से कम लोग अपने घरों से निकलें ताकि संक्रमण की चैन को तोड़ा जा सके।

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