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भरहुत नगर में बने गृह निर्माण योजना के मकानों को बेंचने, हस्तांतरण और किराए पर देने पर रोक

सतना,भास्कर हिंदी न्यूज/ मध्यप्रदेश शासन आदिम जाति कल्याण के निदेर्शानुसार कलेक्टर अजय कटेसरिया ने भरहुत नगर कॉलोनी सतना स्थित आवास ईडब्ल्यूएस क्रमांक 1 से 30 के आवंटियों को सूचित किया है कि हितग्राहियों को इन भवनों के बेंचने, गिरवी रखने, हस्तांतरित करने अथवा किराए पर देने का अधिकार नहीं होगा।
भरहुत नगर कॉलोनी में हरिजन गृह निर्माण योजना वर्ष 1977-78 में ईडब्ल्यूएस आवास बनाकर अनुसूचित जाति के ऐसे हितग्राहियों को आवास आवंटित किए गए हैं, जिनका प्रदेश में स्वयं का कोई आवास खंड या आवास गृह नहीं है। इस संबंध में हितग्राहियों को राजस्व के राजपत्रित अधिकारियों का प्रमाण पत्र भी दिया गया है। इन भवनों के आवंटियों द्वारा भवन के विक्रय, दूसरे के नाम रजिस्ट्री करवाने, अनापत्ति प्रमाण पत्र और अनुमति के संबंध में आवेदन भी प्रस्तुत हो रहे हैं।

इसी क्रम में कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि इस योजना के नियम अनुसार हितग्राहियों को इन आवास भवन को बेचने, गिरवी रखने, हस्तांतरित करने, किराए पर देने का अधिकार नहीं होगा। ऐसा करने पर आवास गृह उनसे वापस लेकर अन्य पात्र हितग्राही को आवंटित किया जा सकेगा और हितग्राही द्वारा खर्च की गई राशि राजसात कर ली जाएगी। भवन के आवंटियों को शासन की योजना के निदेर्शों का पालन करने की हिदायत दी गई है।

4 लाख की आर्थिक सहायता स्वीकृत

राजस्व पुस्तक परिपत्र के प्रावधानानुसार कलेक्टर अजय कटेसरिया ने प्राकृतिक आपदा से प्रभावित तहसील रघुराजनगर (नगरीय) के अंतर्गत शुक्ला वार्ड क्रमांक-10 निवासी प्रदीप चैधरी को पत्नी की मृत्यु पानी में डूबने से होने पर 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है।

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