Monday , September 16 2024
Breaking News

1 जनवरी से सभी पैसेंजर-लोकल ट्रेनें होंगी शुरू, विशेष ट्रेन के नाम पर रेलवे नहीं वसूलेगा एक्स्ट्रा किराया

  बिलासपुर

छत्तीसगढ़ के रेल यात्रियों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है. भारतीय रेलवे यात्रियों से स्पेशल ट्रेन के नाम पर अतिरिक्त किराया नहीं वसूलेगा. भारतीय रेलवे के मुताबिक, अब दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से होकर चलने वाली पैसेंजर, लोकल और मेमू ट्रेनों में स्पेशल के नाम पर एक्स्ट्रा किराया नहीं लिया जाएगा. SECR बिलासपुर डिवीजन के DRM ने हाईकोर्ट में एफिडेविड पेश कर बताया कि पैसेंजर मेमू ट्रेनों में कोई स्पेशल चार्ज नहीं वसूला जाएगा.

अब स्पेशल चार्ज नहीं लेगा रेलवे

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच में उस जनहित याचिका की सुनवाई हुई, जिसमें कोरोना कॉल के बाद से रेलों के अव्यवस्थित परिचालन और पैसेंजर ट्रेनों के बदले स्पेशल गाड़ियां चलाने और लेटलतीफी को मुद्दा बनाया गया था. कोर्ट का कहना है कि स्पेशल ट्रेन के नाम पर रेलवे एकस्ट्रा किराया नहीं वसूलेगा. इसके अलावा उन्होंने 1 जनवरी 2025 से सभी पैसेंजर लोकल मेमू ट्रेनों के नियमित परिचालन शुरू करने की भी जानकारी दी है.

1 जनवरी सभी ट्रेनों का होगा परिचालन

पिछली सुनवाई के दौरान रेलवे की तरफ से एडवोकेट रमाकांत मिश्रा ने जानकारी दी थी कि सभी पैसेंजर ट्रेनों को नॉर्मल ट्रेन के रूप में चलने का आदेश हो चुका है. इस पर याचिकार्ता ने कोर्ट को बताया कि अभी भी पैसेंजर, मेमू लोकल ट्रेनों के सामने नंबर बतौर जीरो लगाकर स्पेशल के रूप में चलाई जा रही है. ज्यादा किराया वसूल किया जा रहा है. इस पर डिवीजन बेंच ने DRM को शपथ पत्र पेश कर स्थिति स्पष्ट करने कहा था.
DRM ने शपथपत्र में कहा- 1 जनवरी सभी ट्रेनों का होगा परिचालन

मंगलवार को DRM ने शपथ पत्र प्रस्तुत कर बताया कि, इस साल का टाइम टेबल ना छाप पाने के कारण पैसेंजर और लोकल ट्रेन अभी भी स्पेशल के रूप में चलाई जा रही है। इन्हें 1 जनवरी 2025 से सामान्य ट्रेनों के रूप में चलाई जाएगी। याचिकाकर्ता की तरफ से यह तर्क दिया गया कि टाइम टेबल छपने से इसका कोई संबंध नहीं है, क्योंकि यह ट्रेन सामान्य ट्रेनों के रूप में अभी भी चलाई जा सकती है।

हाईकोर्ट ने कहा- अब स्पेशल सरचार्ज नहीं लेगा रेलवे

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में डीआरएम के शपथ पत्र को अंकित किया है। साथ ही व्यवस्था दी है कि अब रेलवे 1 जनवरी से पैसेंजर मेमू लोकल ट्रेनों को नियमित ट्रेन के रूप में चलने के लिए बाध्य है। इस आदेश के साथ ही इन ट्रेनों का किराया अब स्पेशल सरचार्ज के रूप में नहीं बढ़ाया जाएगा।

कोरबा मेमू लोकल के परिचालन को लेकर कोर्ट ने दिए निर्देश

याचिकाकर्ता की ओर से जानकारी दी गई की रेलवे ने रायपुर-गेवरा रोड- रायपुर के मध्य चलने वाली 08745 और 08746 मेमू लोकल को गत 9 महीने से रद्द कर दिया है। इस पर भी हाईकोर्ट ने रेलवे को निर्देश लेकर परिचालन की बात कही। इसके साथ ही हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने जनहित याचिका को निराकृत कर दिया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को इस बात की छूट दी है कि भविष्य में कोई जन समस्या हो तो दोबारा याचिका दायर कर सकते हैं।

बता दें कि बिलासपुर रेलवे जोन सबसे ज्यादा कमाई करने वाले रेलवे जोन में से एक है इसके बावजूद यात्रियों को होने वाली परेशानियों का यहां कोई अंत नहीं है. यहां ट्रेन लेट-लतीफ से चलती है और अक्सर दर्जनों ट्रेन को अचानक रद्द कर दिया जाता हैं. वहीं अधोसंरचना निर्माण कार्य और ऐसे ही दूसरे विषय को लेकर लगातार ट्रेनों के रूट में बदलाव किया जाता रहता है. ऐसी स्थिति में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के इस निर्णय ने आम रेल यात्रियों को राहत पहुंचाई है.

 

About rishi pandit

Check Also

रायपुर : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल पर छत्तीसगढ़ को मिलीं 240 ई-बसें

रायपुर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल पर पीएम ई-बस सेवा योजना के तहत भारत …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *