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Coronavirus MP: कोरोना के प्रकरणों में कमी नहीं आई तो सोमवार से भोपाल-इंदौर में रात का कर्फ्यू

मुख्य मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिए निर्देश

 

Coronavirus MP:digi desk/BHN/भोपाल और इंदौर में कोरोना के प्रकरणों में जिस तरह से वृद्धि हो रही है, उसमें अगले तीन दिन में कमी नहीं आती है तो फिर सोमवार से रात का कर्फ्यू लगाया जाएगा। स्कूल-कॉलेजों में मास्क का उपयोग अनिवार्य होगा। शारीरिक दूरी का पालन भी संस्थाओं को सुनिश्चित कराना होगा। यह निर्देश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से कोरोना संक्रमण की स्थिति और रोकथाम की तैयारियों की समीक्षा करते हुए कलेक्टरों को दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह देखा गया है कि मास्क लगाने के प्रति लापरवाही बरती जा रही है। इसको लेकर रोको-टोको अभियान चलाया जाए। दुकानदार दुकानों पर शारीरिक दूरी का पालन सुनिश्चित कराएं। जो दुकानदार बिना मास्क के दुकान पर बैठेंगे या बिना मास्क लगाए व्यक्तियों को सामान देंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने इंदौर और भोपाल के अधिकारियों को निर्देश दिए कि रोको-टोको अभियान तत्काल प्रारंभ किया जाए।

शासकीय और अशासकीय शैक्षणिक संस्थाओं में मास्क का उपयोग अनिवार्य करें। शारीरिक दूरी का पालन होना चाहिए। भोपाल और इंदौर में बढ़ रहे प्रकरणों पर चिंता जताते हुए उन्होंने कहा कि अगले तीन दिन में कोरोना के प्रकरणों में गिरावट नहीं हुई तो आठ मार्च सोमवार से दोनों जगहों पर रात का कर्फ्यू लगाया जाएगा। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री डॉ.प्रभुराम चौधरी, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग सहित अधिकारी मौजूद थे।

इंदौर में लंदन वैरिएंट से प्रभावित छह मरीज मिले

मुख्यमंत्री ने बैठक में बताया कि इंदौर में लंदन वैरिएंट से प्रभावित छह मरीज मिले हैं। लंदन वैरिएंट का संक्रमण अधिक घातक है। इसकी संक्रामक क्षमता अधिक है। इंदौर में पिछले सप्ताह प्रतिदिन औसतन 151 प्रकरण बढ़े हैं। इसी प्रकार भोपाल में 78, जबलपुर में 16, बैतूल में 13 और छिंदवाड़ा व उज्जैन में 11-11 प्रकरणों की प्रतिदिन औसतन वृद्धि हुई है।

महाराष्ट्र से आने वालों को कोरोना निगेटिव रिपोर्ट लेकर ही आना होगा

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि भोपाल, इंदौर, जबलपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, उज्जैैन और महाराष्ट्र से लगे जिलों में कोरोना से प्रभावित प्रकरणों की संख्या बढ़ रही है। इसके मद्देनजर तय किया है कि वहां से आने वाले यात्रियों के लिए कोरोना निगेटिव की रिपोर्ट लाना अनिवार्य होगा। बस ऑपरेटर रिपोर्ट के आधार पर ही यात्रियों को बस में प्रवेश दें। महाराष्ट्र की सीमा से लगे सभी जिले लगातार निगरानी रखें।

 

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