सतना,भास्कर हिंदी न्यूज/ कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अजय कटेसरिया ने पर्यवेक्षण और निरीक्षण कार्य में कोताही बरतने पर सहकारिता विभाग के वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक एनपी शर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में अपचारी कर्मचारी का मुख्यालय उपायुक्त सहकारिता कार्यालय नियत किया गया है।
कलेक्टर द्वारा इसके पूर्व सहकारी निरीक्षक श्री शर्मा को नोटिस जारी कर सेवा सहकारी समिति अहिरगांव में रबी विपणन वर्ष 2019-20 में उपार्जन केन्द्र के 17 किसानों का भुगतान लंबित रहने पर तत्कालीन समिति प्रबंधक एवं केन्द्र प्रभारी के विरूद्ध आरआरसी की कार्यवाही एवं एफआईआर के निर्देश दिये गये थे।
इसके अलावा सहकारी समिति के धोबहट के प्रशासक रहते हुये श्री शर्मा के कार्यकाल में 110 टन धान शॉर्टेज पाये जाने पर वसूली नही करने के आरोप रहे है। श्री शर्मा को जारी नोटिस का जवाब समाधानकारक नही पाये जाने एवं सेवा सहकारी समिति धोबहट के केसीसी कार्ड में बिना बैंक ऋण राशि के 4765 रुपए की राशि काटे जाने पर म.प्र. सिविल सेवा वर्गीकरण (नियंत्रण एवं अपील) 1966 के नियम 9 के तहत निलंबित कर दिया गया है।