Sunday , October 6 2024
Breaking News

अवैध परिवहन, उत्खनन करने पर 6.23 लाख रुपए का जुर्माना ठोका

सतना,भास्कर हिंदी न्यूज/ कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अजय कटेसरिया ने गौण खनिजों के उत्खनन और परिवहन के खनिज विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रकरणों का निराकरण करते हुये फरवरी 2021 माह में अब तक अवैध परिवहन एवं उत्खनन करने पर 12 वाहनों के मालिकों पर 6 लाख 22 हजार 650 रुपए का अर्थदंड अधिरोपित किया गया है।

कलेक्टर कार्यालय से प्राप्त जानकारी अनुसार डंफर क्रमांक एमपी-19 जीए-1447 के वाहन मालिक विरीराज कुमार चतुर्वेदी कृष्ण नगर सतना पर 10 हजार, टिपर क्रमांक यूपी-95 बी-4443 के वाहन मालिक अमित कुमार पाण्डेय खम्हरिया तिवरियान पर 70 हजार, ट्रक क्रमांक एमपी-18 जीए-1300 के वाहन मालिक राजीव सिंह बिजुरी अनूपपुर पर 36 हजार 800, डंफर क्रमांक यूपी-95 टी-1590 के वाहन मालिक अनिल कुमार गुप्ता भिलाही अजयगढ़ पर 30 हजार, ट्रक क्रमांक एमपी-19 एचए-2085 के वाहन मालिक अंकित जायसवाल दुर्गा मंदिर सतना पर 50 हजार, ट्रक क्रमांक एमपी-19 एचए-2222 के वाहन मालिक मो. इकबाल राजेन्द्र नगर पर 50 हजार, ट्रक क्रमांक एमपी-19 एचए-5171 के वाहन मालिक मो. फिरोज राजेन्द्र नगर पर एक लाख, ट्रक क्रमांक एमपी-19 एचए-3944 के वाहन मालिक जगमोहन सिंह बगहा पर 50 हजार, जेसीबी क्रमांक एम-19 जीए-2979 के वाहन मालिक सुधाकर सिंह मानिकपुर देवारी पर एक लाख 20 हजार तथा जेसीबी क्रमांक एमपी-19 जीए-4030 के वाहन मालिक नील बहादुर सिंह चितगढ़ कोटर, वाहन टिपर क्रमांक एमपी-19 एचए-6042 की वाहन मालिक नीतू सिंह भरहुत नगर एवं यूपी-71 एटी-1364 की वाहन मालिक सुशीला सिंह दसाईपुर चंद्रपुर (उ0प्र0) पर एक लाख 5 हजार 850 रुपए अवैध परिवहन एवं उत्खनन करने पर अर्थदंड अधिरोपित किया गया है।

परिवहन विभाग द्वारा मोटरयान कर में मिलेगी भारी छूट

मध्यप्रदेश शासन परिवहन विभाग द्वारा मोटरयान कर एवं शास्ति के भुगतान के संबंध में छूट प्रदान की गई थी। उक्त समय सीमा को बढाकर 31 मार्च 2021 तक की वृद्धि कर दी गई है। अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी संजय श्रीवास्तव ने बताया कि पूर्व में वाहनों पर बकाया मोटरयान कर का एक मुश्त भुगतान करने पर अधिसूचना की तारीख से पांच वर्ष तक पुराने वाहनों पर 20 प्रतिशत, पांच वर्ष से अधिक किंतु 10 वर्ष से अनाधिक पुराने वाहनों पर 40 प्रतिशत, 10 वर्ष से अधिक किंतु 15 वर्ष से अनाधिक पुराने वाहनों पर 50 प्रतिशत एवं 15 वर्ष से अधिक पुराने वाहनों पर 70 प्रतिशत तक की छूट प्रदान की जा रही है। उन्होंने बताया कि पंजीयन दिनांक से 20 वर्ष की अवधि पूर्ण कर चुके पथ भ्रष्ट यानों पर एक मुश्त बकाया जमा करने एवं वाहन का पंजीयन निरस्त कराने की शर्त पर 90 प्रतिशत की छूट प्रदान की जा रही है। उक्त छूट की समय-सीमा 31 मार्च 2021 तक वैध तथा प्रभावशाली रहेगी। जिन वाहनों पर पूर्व का मोटरयान कर एवं शास्ति बकाया है वे कार्यालय जिला परिवहन अधिकारी से संपर्क कर शासन द्वारा प्रदान की जा रही छूट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

About rishi pandit

Check Also

Yuvraj Singh का 2007 वर्ल्ड कप को लेकर बड़ा खुलासा, MS Dhoni ने एक सपने को तोड़ा

Yuvraj singh big disclosure about 2007 world cup: digi desk/BHN/ भारतीय टीम के पूर्व खिलाड़ी …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *