सतना, भास्कर हिंदी न्यूज/ आयुक्त भू-अभिलेख द्वारा फसल गिरदावरी की तीनों मौसम खरीफ, रबी और जायद की समय सीमा एवं फसल गिरदावरी कार्य गुणवत्तापूर्वक करने के लिए नवीन दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। नवीन निदेर्शों के तहत किसान अपनी भूमि पर उगाई गई फसलों की जानकारी स्वत: राजस्व विभाग के एमपी किसान एप, लोकसेवा केन्द्र, एमपी आॅनलाईन, नागरिक सुविधा केन्द्र सीएससी के माध्यम से भी भू-अभिलेख में दर्ज कराई जा सकती है। किसान द्वारा दी गई जानकारी का सत्यापन राजस्व अमले द्वारा किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि फसल गिरदावरी के आंकड़े फसल बीमा, किसान क्रेडिट कार्ड, फसल ऋण, कृषि ऋण, न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना, आरबीसी 6-4 के प्रावधानों के अंतर्गत फसल हानि की स्थिति में राहत प्रदान करने आदि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।
पत्र जारीकर्ता अधिकारी नाम, पदनाम और फोन नम्बर भी लिखें,अफसरों को निर्देश
आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास निकुंज कुमार श्रीवास्तव ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि नगरीय निकायों से शासन एवं संचालनालय आने वाले पत्रों में जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर के साथ ही अधिकारी का नाम, पदनाम, फच्न नम्बर एवं ई-मेल एड्रेस भी लिखा जाय। इससे संबिंधित अधिकारी से संपर्क करने में सुविधा होगी। गौरतलब है कि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा भी इस संबंध में निर्देश जारी किये गए है।