National asarams hopes dashed petition to get treatment in maharashtra rejected now he will have to get treatment in jodhpur only: digi desk/BHN/इंदौर/ आयुर्वेदिक पद्धति से इलाज कराने की अनुमति के लिए जोधपुर की सेंट्रल जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम ने याचिका दायर की थी, जिसे राजस्थान हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। इस संबंध में महाराष्ट्र पुलिस ने सुरक्षा का हवाला देकर आसाराम को इलाज के लिए मंजूरी नहीं देने की बात कही थी। इस पर हाईकोर्ट ने लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने की आशंका जताई। यह भी कहा है कि पुणे से अच्छा इलाज आसाराम को जोधपुर के ही एम्स में मिल सकता है।
जस्टिस दिनेश मेहता व जस्टिस विनीत कुमार माथुर की खंडपीठ में आसाराम के इलाज के लिए दायर याचिका पर सुनवाई हुई। पिछली सुनवाई के दौरान आसाराम ने पुलिस कस्टडी में माधवबाग मल्टी डिसिप्लिनरी कार्डियाक केयर क्लीनिक खोपोली महाराष्ट्र में उपचार की प्रार्थना की थी। इस पर महाराष्ट्र पुलिस व जोधपुर पुलिस कमिश्नर से सुरक्षा को लेकर रिपोर्ट मांगी गई थी। महाराष्ट्र पुलिस कमिश्नर ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए महाराष्ट्र में इलाज की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। महाराष्ट्र पुलिस की रिपोर्ट को बुधवार को सुनवाई के दौरान अतिरिक्त महाधिवक्ता अनिल जोशी ने कोर्ट में पेश किया। इस पर कोर्ट ने रिपोर्ट को देखते हुए आसाराम के महाराष्ट्र में इलाज करवाने की प्रार्थना को खारिज कर दिया।
कोर्ट ने जोधपुर आयुर्वेदिक अस्पताल से भी रिपोर्ट मंगवाई
आसाराम के अधिवक्ताओं की ओर से कहा गया कि आसाराम आयुर्वेदिक पद्धति से इलाज करवाना चाहते हैं। कोर्ट ने इस पर जोधपुर के आयुर्वेदिक अस्पताल करवड़ में उपचार कराने पर विचार करने के साथ ही वहां से तत्काल रिपोर्ट मंगवाई है। रिपोर्ट आने पर हाईकोर्ट में याचिका पर 22 मार्च को सुनवाई होगी। दरअसल, आसाराम हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इलाज के लिए कई याचिका लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक उन्हें कहीं से भी अंतरिम राहत नही मिल पाई है।