सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार वर्ष 2022 की दूसरी नेशनल लोक अदालत 14 मई 2022 को उच्च न्यायालय स्तर से लेकर जिला न्यायालयों, तालुका न्यायालयों, श्रम न्यायालयों, कुटुम्ब न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा। नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ प्रातः 10ः30 बजे प्रभारी प्रधान जिला न्यायाधीश एससी राय द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सतना (एडीआर सेंटर) में किया जायेगा। नेशनल लोक अदालत में न्यायालयीन लंबित दीवानी एवं आपराधिक शमनीय मामलों एवं बैंक, विद्युत, श्रम, जलकर संपत्तिकर आदि प्री-लिटिगेशन प्रकरणों सहित सभी प्रकार के मामले निराकरण के लिये रखे जायेंगे।
प्रभारी प्रधान जिला न्यायाधीश ने समस्त राजीनामा योग्य प्रकरणों में उपस्थित होकर और भाग लेकर प्रकरणों के निराकरण कराने की भी अपील की है। उन्होने विशेष रूप से चेक अनादरण (138 एनआईए) के मामलों में राजीनामा कर आपसी सद्भाव एवं सौहार्द्र बढ़ाए जाने की अपेक्षा की है। उन्होने यह भी अपील की है कि मोटर दुर्घटना के प्रकरणों में शीघ्रता से क्षतिपूर्ति प्राप्त करने और क्षतिपूर्ति अदा करने में सहयोग करें, ताकि पीड़ित व्यक्ति को समय पर सहायता मिल सके और क्षतिपूर्ति करने वाला पक्षकार भी आत्म संतोष का अनुभव कर सके। इसके साथ ही कुछ विशेष प्रकृति के राजीनामा न होने योग्य प्रकरणों में भी उपस्थित होकर और प्रकरणों का निराकरण कराकर लाभ उठाने की भी अपेक्षा की है।
सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अविनाश चन्द्र तिवारी ने बताया कि नेशनल लोक अदालत के लिए कुल 36 खंडपीठों का गठन किया गया है। नेशनल लोक अदालत मे प्रिलिटगेशन के कुल 4009 प्रकरण एवं लंबित 4799 प्रकरण रेफर किए गए हैं। इसी प्रकार विद्युत के मामलों में संबंधित सभी पक्षकारों से अपील की गई है कि वे बकाया बिजली बिल एवं लंबित बिजली प्रकरणों में उपस्थित होकर उपयोग की गई बिजली के बिल की राशि जमा करें। ताकि उनकी आर्थिक बचत हो और उर्जा विभाग, उर्जा का वितरण उचित रूप से कर अधिक से अधिक लोगों को बिजली आपूर्ति कर सके। जिससे आमजन का जीवन सुविधा पूर्ण हो सके। उन्होंने ब्याज, अधिभार एवं सिविल दायित्वों में दी गई छूट का भरपूर लाभ उठानें, और राष्ट्र की प्रगति में सहयोग करने की अपील की है।