Monday , May 20 2024
Breaking News

Satna: वाहनों में हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट लगाना अनिवार्य


हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट लगाने के लिए ऑनलाइन कर सकते हैं आवेदन


सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ वाहनों की चोरी को रोकने तथा प्रत्येक वाहन की यूनिक पहचान सुनिश्चित करने के लिए हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट लगाए जा रहे हैं। इस संबंध में अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी संजय श्रीवास्तव ने बताया कि एक अप्रैल 2019 के बाद खरीदे गए सभी वाहनों में हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट लगाई गई हैं। इसके पूर्व पंजीकृत वाहनों में माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार 15 दिसम्बर तक हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट लगाना अनिवार्य है। परिवहन कार्यालय द्वारा अधिकृत एजेंसियों तथा दुकानों में निर्धारित राशि जमा करके हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट लगवाई जा सकती है। इसके साथ-साथ सभी वाहन मालिकों को घर बैठे ऑनलाइन यह सुविधा प्रदान की जा रही है। इसके लिए गूगल में जाकर बुक माई एचएसआरपी डॉट कॉम लिखें। इसको इंटर करने के बाद रजिस्ट्रेशन की खिड़की खुल जाएगी। इसमें हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट विद कलर स्टीकर बॉक्स में जाकर बुक पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद बुकिंग के संबंध में विस्तृत जानकारी का फार्म उपलब्ध होगा। इसमें राज्य का नाम, गाड़ी का पंजीयन नम्बर, चेसिस नम्बर, इंजन नम्बर और कैप्चा भरकर क्लिक करें। इसके बाद कुछ अन्य जानकारियाँ भरने के लिए वाहन के पंजीयन के अनुसार उनका चुनाव करें। इसमें वाहन के मालिक का नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नम्बर गाड़ी जहाँ से खरीदी गई है उस संस्थान का पता आदि दर्ज करना होगा। पूरी जानकारी दर्ज करने के बाद इंटर करने पर दिए गए मोबाइल नम्बर पर ओटीपी आएगा। ओटीपी को निर्धारित स्थान पर दर्ज करना होगा। इसके बाद वाहन मालिक को अपने निकट के डीलर या दुकान का विवरण दिखाई देगा। जिसमें से किसी एक का उसे चयन करना होगा। चयन करने के बाद वाहन मालिक को नम्बर प्लेट लगाने का दिन और समय दर्शाया जाएगा। इसे कन्फर्म करके प्रोसीड पर क्लिक करें। ऑनलाइन निर्धारित राशि का भुगतान कर प्रिंट प्राप्त करें। दिए गए समय पर निर्धारित दुकान में जाकर अपने वाहन में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवाएं।
अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने बताया कि उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा पारित निर्णय के अनुक्रम में राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि 1 अप्रैल 2019 के उपरांत विक्रित वाहनों में भारत सरकार सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा अधिकृत एजेंसिया, डीलर, ओईएम (ओरिजिनल इक्विपमेंट मैनुफैक्चर) द्वारा वाहनों में हाई सिक्यूरटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाई जाएगी। इसके साथ ही 1 अप्रैल 2019 के पूर्व विक्रित वाहनों में भी हाई सिक्यूरटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाये जाने की कार्यवाही की जायेगी। यदि निर्धारित समयाविध के पश्चात् हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट के बगैर कोई भी वाहन सड़क पर संचालित होता पाया गया तो उसके विरुद्ध नियमानुसार चालानी कार्यवाही की जाएगी।

About rishi pandit

Check Also

Satna: वृद्धजनों के लिए स्वास्थ्य शिविर आज

सतना,भास्कर हिंदी न्यूज़/ राष्ट्रीय वृद्धजन स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम अंतर्गत जिला स्तर पर वृद्धजनों का स्वास्थ्य …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *