सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनुराग वर्मा ने सतना जिले के समस्त शासकीय, अशासकीय, केंद्रीय, जवाहर नवोदय, आईसीएसई, सीबीएसई एवं अन्य मान्यता प्राप्त विद्यालयों का संचालन प्रातः 9 बजे के पूर्व संचालित करने पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। जारी आदेश में कहा गया है कि जिले में शीतऋतु के मद्देनजर तापमान में लगातार गिरावट होने के कारण विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। जिसके दृष्टिगत जिले के समस्त विद्यालयों की कक्षा नर्सरी से कक्षा 8वीं तक की कक्षाओं के संचालन समय में परिवर्तन करते हुये प्रातः 9 बजे नियत किया गया है।
नियुक्ति एवं परिचय पत्र का वितरण और प्रशिक्षण आज
विधानसभा निर्वाचन 2023 में मतगणना कार्य में संलग्न गणना सुपरवाइजर, गणना सहायक एवं माइक्रो आब्जर्वर के नियुक्ति पत्र और परिचय पत्र का वितरण प्रातः 10 बजे से शासकीय कन्या महाविद्यालय स्टेशन रोड सतना में किया जायेगा। इसके उपरांत इसी दिन प्रातः 11ः30 बजे से दोपहर 2 बजे तक गणना कार्य का प्रशिक्षण भी दिया जायेगा।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी ऋषि पवार ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 65 मैहर, 66 अमरपाटन एवं 67 रामपुर बघेलान के मतगणना कार्य के कार्मिकों का प्रशिक्षण हॉल क्रमांक 1 (मल्टीपर्पस हॉल) में आयोजित होगा। इसी प्रकार विधानसभा क्षेत्र 61 चित्रकूट, 62 रैगांव का प्रशिक्षण हॉल क्रमांक 2 (आर्यभट्ट हॉल 1) में तथा विधानसभा क्षेत्र 63 सतना, 64 नागौद का प्रशिक्षण हॉल क्रमांक 3 (आर्यभट्ट हॉल 2) में आयोजित होगा। मतगणना कार्मिकों को विधानसभावार नियुक्त मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण देंगे।
मतगणना दिवस में बन्द रहेंगी मदिरा दुकानें
निर्वाचन आयोग और वाणिज्यिक कर विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुरुप लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत मतगणना दिवस में जिलेभर में सभी देशी तथा विदेशी शराब की मदिरा दुकानें बन्द रहेंगी। इस संबंध में जारी आदेश के अनुसार कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अनुराग वर्मा ने मतगणना दिवस 3 दिसंबर को पूरे दिन जिलेभर में मदिरा की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है। प्रतिबंध की अवधि में मदिरा का क्रय, विक्रय एवं परिवहन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। इसका उल्लंघन करने वालों पर प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी।
द्वितीय रेण्माइजेशन आज
विधानसभा निर्वाचन 2023 के लिये नियुक्त मतगणना पर्यवेक्षक, मतगणना सहायक, एवं माइक्रो आब्जर्वर का द्वितीय रेण्डमाइजेशन 2 दिसंबर को संयुक्त कलेक्ट्रेट भवन के सभागार में प्रातः 8 बजे किया जायेगा। रेण्डमाइजेशन में विधानसभा निर्वाचन के लिये नियुक्त प्रेक्षक भी उपस्थित रहेंगे।
मतगणना केन्द्र में केलकुलेटर ले जाना प्रतिबंधित रहेगा
निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतगणना केन्द्र पर पासधारक ही प्रवेश कर सकेंगे। किसी भी अनाधिकृत और अवांछित व्यक्ति को मतगणना स्थल पर प्रवेश नहीं मिलेगा। मतगणना केन्द्र में मोबाइल और केलकुलेटर ले जाना प्रतिबंधित रहेगा, सिर्फ मतगणना कराने में तैनात मतगणनाकर्मी ही केलकुलेटर का उपयोग कर सकेंगे।
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